ICICI बैंक का एक आैर फैसला, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी को सौंपी नर्इ जिम्मेदारी

। बैंक के निदेशक मंडल की बैठक में गिरीश चंद्र चतुर्वेदी को अतिरिक्त (स्वतंत्र) निदेशक और गैर कार्यकारी अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी।

<p>ICICI बैंक का एक आैर फैसला, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी को सौंपी नर्इ जिम्मेदारी</p>

नर्इ दिल्ली। पिछले कुछ महीनाें से अपने सीर्इआे व एमडी चंदा काेचर के चलते चर्चा में रही आर्इसीआर्इसीआर्इ बैंक के निदेशक मंडल ने शुक्रवार को एक आैर फैसला लिया है। बैंक के निदेशक मंडल की बैठक में गिरीश चंद्र चतुर्वेदी को अतिरिक्त (स्वतंत्र) निदेशक और गैर कार्यकारी अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी। उनकी नियुक्ति एक जुलाई 2018 से प्रभावी होगी और यह नियामक मंजूरियों के अधीन है। वह एम.के.शर्मा की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 जून को समाप्त हो जाएगा।


बैंक ने बीएसर्इ को दी जानकारी

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जारी बयान के मुताबिक,”आपको सूचित किया जाता है कि आईसीआईसीआई बैंक के निदेशक मंडल ने आज हुई बैठक में गिरीश चंद्र चतुर्वेदी को अतिरिक्त (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में नियुक्त किया है, उनका कार्यकाल एक जुलाई 2018 से प्रभावी होगी जो तीन साल तक रहेगा। उनकी नियुक्ति शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन है। एम.के.शर्मा का कार्यकाल 30 जून, 2018 को समाप्त हो रहा है।” आईसीआईसीआई बैंक ने 18 जून को संदीप बख्शी की पूर्णकालिक निदेशक और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर (सीओओ) के पद पर नियुक्ति की घोषणा की। बैंक ने ऐसा अपनी एमडी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर पर लगे आरोपों को लेकर हो रही जांच के पूरी होने तक छुट्टी पर जाने के निर्णय के कारण किया।


सेबी की नोटिस के जवाव की तैयारी में आर्इसीआर्इसीआर्इ बैंक

गौरतलब है कि जनू 2018 से बैंक की सीर्इआे व एमडी चंदा कोचर अपने उपर लगे कथित आरोपों की जांच पूरी होने तक अवकाश पर है। इसके बाद बैंक ने संदीप बख्शी को चीफ आॅपरेटिंग आॅफिसर (सअोआे) के पद पर नियुक्त किया है। जबकि चंदा कोचर पर लगे आरोपों के लिए बैंक बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बीएन श्रीकृष्ण को स्वतंत्र जांच के लिए नियुक्त किया है। इसके साथ ही सेक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड (सेबी) के कारण बताआें नोटिस देने के लिए बैंक तैयारी कर रहा है। इसी माह के शुरुआत में आर्इसीआर्इसीआर्इ बैंक व चंदा कोचर ने सेबी को जवाब देने के लिए अतिरिक्त वक्त मांगा था। सेबी ने 23 मर्इ को आर्इसीआर्इसीआर्इ बैंक को 12 पन्ने का एक कारण बताआे नोटिस भेजा था।

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