लखीमपुर में लव-जिहाद में नाकाम रहने पर छात्रा की हत्या, सीएम नाराज, आरोपित दिलशाद पर लगेगा रासुका

– मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त से सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश- पीड़ित परिवार को पांच लाख का मुआवजा देगी योगी सरकार- फास्ट ट्रैक कोर्ट में सरकार लड़ेगी पीड़िता का केस

<p> मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिये हैं</p>
लखीमपुर खीरी. जनपद में दलित छात्रा की दुष्कर्म के बाद हत्या प्रकरण में लव जिहाद का मामला सामने आया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे आरोपितों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत कार्रवाई की जाए। पीड़ित परिवार को पांच लाख की आर्थिक सहायता दिए जाने की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहाकि प्रकरण की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई कराकर अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलाई जाएगी। सरकार पीड़िता की तरफ से केस लड़ेगी। पुलिस ने आरोपित दिलशाद को गिरफ्तार कर लिया है, अब जिस पर एनएसए के तहत कार्रवाई होगी।
नीम का थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 17 साल की दलित छात्रा जो 25 अगस्त को स्कॉलरशिप का ऑनलाइन फॉर्म भरने कस्बे में गई थी। शाम तक जब छात्रा नहीं लौटी तो घर वालों ने उसकी तलाश शुरू कर दी थी। 26 अगस्त को छात्रा का शव गांव के बाहर तालाब के किनारे खेत के पास पड़ा मिला। छात्रा का गला काटकर हत्या की गई थी। पुलिस ने इस मामले में दिलशाद नाम के युवक को गिरफ्तार किया था। लखीमपुर खीरी जिले के एसपी सत्येंद्र कुमार ने बताया कि छात्रा के साथ रेप कर हत्या के बाद फरार हुए आरोपी दिलशाद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसने अपना जुर्म कबूल लिया है।
https://twitter.com/CMOfficeUP/status/1298875681544126466?ref_src=twsrc%5Etfw
करना चाहता था लव-जिहाद
जानकारी के मुताबिक, आरोपित दिलशाद लव जिहाद करना चाहता था। इसके लिए उसने दलित छात्रा को अपने प्रेमजाल में फंसा लिया था। इस बीच लड़की की शादी कहीं और तय हो गई। इसके बाद दिलशाद उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाकर निकाह की बात करने लगा, लेकिन जब इससे इनकार कर दिया तो आरोपी दिलशाद ने उसे धोखे से मिलने के लिए बुलाया और उसकी बेरहमी से हत्या कर डाली।
यह भी पढ़ें

जानें- क्या है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और इस पर कितना सजा का है प्रावधान



Copyright © 2024 Patrika Group. All Rights Reserved.