कार्मिकों, संचालकों, खिलाडिय़ों, आगन्तुकों को सार्वजनिक स्थानों के लिए निर्धारित कोरोना प्रोटोकॉल जैसे मास्क पहनने और 2 गज की दूरी रखने की पालना करनी होगी। जिला कलक्टर उज्जवल राठौड़ ने बताया कि छूट मिली है, कोरोना गाइडलाइन की पालना करनी होगी। ऐसा नहीं करने पर संक्रमण बढऩे का खतरा रहेगा। इसलिए गाइडलाइन नहीं मानने पर जुर्माना वसूला जाएगा।
तीन दुकानें सीज, 27 के चालान कोटा. नगर निगम कोटा उत्तर की टीम ने मंगलवार को बाजारों व अन्य स्थानों पर कोविड गाइड लाइन के उल्लंघन पर व्यापारियों, ग्राहकों व अन्य लोगों के चालान बनाए। जबकि तीन दुकानों को सीज किया।
निगम के पुलिस उप अधीक्षक जसवीर मीना की अगुवाई में राजस्व अधिकारी नरेश राठौर, सहायक फायर आफिसर देवेन्द्र गौतम, नरेन्द्र शाक्यवाल व सुमित कंजोलिया मय टीम ने सूरजपोल गेट के पास योगेश ट्रेडर्स, जीएम प्लाजा में कैलाश जनरल स्टोर, जय जिनेन्द्र फैशन आदि दुकानों को सीज किया। दुकानदारों द्वारा बिना मास्क उपयोग के सामान बेचने पर चालान काटे। बिना मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने वाले पर जुर्माना राशि वसूल की।