कोटा

कामखेड़ा मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष व प्रबंधक के खिलाफ एफ आईआर दर्ज

थानाधिकारी को किया जा चुका है निलंबित

कोटाJun 23, 2021 / 10:09 pm

Ranjeet singh solanki

कामखेड़ा मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष व प्रबंधक के खिलाफ एफ आईआर दर्ज

झालावाड़,मनोहरथाना. राज्य सरकार की ओर से कोरोना संक्रमण के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए 8 जून को जारी त्रिस्तरीय मॉडिफ ाईड लॉकडाउन की गाइड लाइन के तहत श्रद्धालुओं एवं दर्शनार्थियों के लिए सभी प्रकार के धार्मिक स्थल बंद रखने के निर्देश हैं। इसके बावजूद कामखेड़ा बालाजी मंदिर में मंगलवार को भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ जमा होने के कारण हुई कोरोना गाइड लाइन की अवहेलना हुई। इस पर कामखेड़ा मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष व प्रबंधक के खिलाफ एफ आईआर दर्ज की गई। थानाधिकारी प्रेम बिहारी नागर को मंगलवार को ही तत्काल निलम्बित कर दिया गया है। इस मामले में बुधवार को जिला कलक्टर हरि मोहन मीना एवं पुलिस अधीक्षक डॉ.किरन कंग सिद्धू ने कामखेड़ा थाने में प्रशासनिक एवं पुलिस के अधिकारियों तथा कामखेड़ा बालाजी मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों की बैठक ली। जिला कलक्टर ने पुलिसए प्रशासनिक अधिकारियों तथा मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में राज्य सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइड लाइन के अनुसार दर्शनार्थियों के लिए मंदिर बंद रखने, मंदिर परिसर में किसी प्रकार की भीड़ न जुटाने तथा मंदिर परिसर में कोरोना गाइड लाईन की अक्षरश: पालना कराने के सख्त निर्देश दिए।
जिला कलक्टर ने उपखण्ड अधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक को प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को मध्यप्रदेश सीमा पर सख्त नाकाबंदी कर बिना आरटीपीसीआर रिपोर्ट के किसी को भी प्रवेश नहीं देने एवं धार्मिक श्रद्धालुओं को भी धार्मिक गतिविधियां बंद होने के कारण प्रवेश से रोकने के सख्त निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि जिले में इस तरह की धार्मिक एवं अन्य गतिविधियों को आयोजित करने से रोका जाएगा तथा कोविड गाइड लाइन का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक डॉ. किरन कंग सिद्धू ने बताया कि मंदिर परिसर में कोरोना गाइड लाइन के अनुसार श्रद्धालुओं के लिए धार्मिक स्थल बंद रखने के निर्देशों के बावजूद मंगलवार को कामखेड़ा बालाजी मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ एकत्रित कर कोरोना गाइड लाइन की अवहेलना करने पर कामखेड़ा बालाजी पुलिस थाने में मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं मैनेजर के खिलाफ राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के तहत स्वत: संज्ञान लेकर पुलिस द्वारा एफ आईआर दर्ज की गई है। उन्होंने पुलिस उपाधीक्षक रणवीर सिंह को मंदिर परिसर में अनावश्यक भीड़ न जुटे इसके लिए मंदिर में प्रवेश के मुख्य रास्तों पर नाके लगाकर अतिरिक्त पुलिस जाप्ता लगाने के निर्देश प्रदान किए। इस दौरान उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना अभिषेक चारण, तहसीलदार मनोहरथाना धनराज मीणा,विकास अधिकारी मनोहरथाना कैलाश मीना, मंदिर प्रबन्धन समिति के अध्यक्ष मदनलाल मीना, कामखेडा ग्राम पंचायत सरपंच राकेश कुमार मीना व मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों अध्यक्ष मदन मीणा, महामंत्री मूलचंद मीणा, ट्रस्टी भानु प्रकाश जैन व मैनेजर गजेंद्र चौहान आदि उपस्थित थे। जिला कलक्टर ने मंदिर परिसर में भारी भीड़ जमा होने, दुकानें खुलने तथा परिसर में लोगों को इक_ा होने देने व रसोई बनाने के लिए धर्मशालाएं एवं बर्तन आदि सुविधाएं मंदिर प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। मंदिर प्रबंधन के पदाधिकारियों द्वारा सफ ाई देने पर जिला कलक्टर ने स्पष्ट शब्दों में कहा गया कि मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की अप्रत्याशित भीड़ जुटने की सूचना उनके द्वारा पुलिस एवं प्रशासन को क्यों नहीं दी गई एवं भीड़ रोकने के लिए मंदिर प्रबंधन द्वारा पुलिस की मदद क्यों नहीं ली गई।
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