माता-पिता पर अत्याचार करने वाले बेटे को अदालत में हाजिर करो

– हाईकोर्ट ने डानकूनी थाने के प्रभारी को दिया आदेश

<p>माता-पिता पर अत्याचार करने वाले बेटे को अदालत में हाजिर करो</p>
कोलकाता
माता-पिता पर अत्याचार के मामले सख्ती बरतते हुए कलकात्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को डानकूनी थाने के प्रभारी को आरोपी को अदालत ने हाजिर करने का निर्देश दिया। बेटे के अत्याचार से त्रस्त हुगली जिले के डानकूनी थाना क्षेत्र के रहने वाले सुब्रत साहा नामक एक व्यक्ति ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। बुधवार को मामले की सुनवाई थी। न्यायाधीश राजशेखर मन्ना ने डानकूनी थाने की पुलिस की कड़ी भत्र्सना की एवं आरोपी को अदालत में हाजिर करने का निर्देश दिया। सुब्रत का आरोप है कि उनका छोटा बेटा पलास और उसकी पत्नी पायल उनपर एवं उनकी पत्नी पर शारीरिक और मानसिक रूप से अत्याचार करते हैं। मजबूरन उन्हें अपनी बेटी के ससुराल में रहना पड़ रहा है। पिछले साल पलास और पायल ने उन्हें घर से निकाल दिया था। फिर १६ नम्बर को उन्होंने इस बारे में डानकूनी थाने में शिकायत की थी। पुलिस ने उन्हें घर पहुंचा दी, लेकिन पलास और उसकी पत्नी के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की। उसने फिर से अत्याचार करना शुरू कर दिया। मजबूरन फिर उन्हें अपने बेटी के ससुराल में शरण लेना पड़ा है। बेटे के अत्याचार से पीडि़त वृद्ध दम्पती की व्यथा सुन न्यायाधीश राजशेखर मन्ना डानकूनी थाने की पुलिस पर भडक़े उठे। उन्होंने पुलिस को खरीखोटी सुनाई और आरोपी बेटे को उनके समक्ष पेश करने का निर्देश दिया।
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अगले साल कोई रोके, तो अदालत को बताएं : हाईकोर्ट

– तिलजला में गणेश पूजा का मामला

कोलकाता

तिलजला में गणेश पूजा के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने हिन्दू जागरण मंच से इस साल बदले हुए स्थान पर तथा अगले साल से पुराने स्थान पर पूजा करने को कहा। न्यायाधीश देवांशु बसाक ने कहा कि अगले साल से पुराने स्थान पर पूजा करने से अगर कोई रोके तो अदालत को सूचित करें। २५ तिलजला रोड में हिन्दू जागरण मंच लम्बे समय से गणेश पूजा करता था। पिछले साल फारुक नाम एक व्यक्ति ने वहां पूजा करने से मना कर दिया था। पूजा कमेटी ने इस बावत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन पूजा कमेटी को वहां से कुछ दूर हट कर पूजा करने को कहा गया। पुलिस की ओर से पूजा कमेटी को आश्वासन दिया गया था कि अगले साल अर्थात 2018 से पूजा पुराने स्थान पर ही की जा सकेगी, लेकिन इस साल भी पूजा कमेटी को पुराने स्थान पर पूजा करने से रोक दिया गया। पुलिस ने कहा कि कोलकाता नगर निगम से अनुमति लेनी होगी। कमेटी की ओर से निगम में आवेदन जमा दिया गया, लेकिन अनुमति नहीं मिली। पुराने स्थान पर पूजा की अनुमति के लिए हिंदू जागरण मंच के संतोष कुमार बसाक ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मामले पर बुधवार को सुवाई हुई।
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