आज घरों में रहकर मनानी होगी पंचमी
कनेल ने कहा रंगपंचमी एवं गणगौर पर्व का त्यौहार परिवार के साथ अपने घरों में ही मनाने होंगे। इस आदेश से किसी को छूट चाहिए तो वह अपर कलेक्टर न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। अत्यंत विशेष परिस्थितियों में अपर कलेक्टर छूट देंगे। यह आदेश १५ अप्रैल तक प्रभावशील रहेगा।
कनेल ने कहा रंगपंचमी एवं गणगौर पर्व का त्यौहार परिवार के साथ अपने घरों में ही मनाने होंगे। इस आदेश से किसी को छूट चाहिए तो वह अपर कलेक्टर न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। अत्यंत विशेष परिस्थितियों में अपर कलेक्टर छूट देंगे। यह आदेश १५ अप्रैल तक प्रभावशील रहेगा।
इन नियमों का करना होगा पालन
हाट बाजार : सप्ताह में लगने वाले ग्रामीण हाट बजार तीन-तीन फीट की दूरी से दुकानें लगानी होगी। शहरी हॉट प्रतिबंधित रहेंगे।
आवाजाही : महाराष्ट्र से आने वालों को कोविड जांच नेगेटिव आने पर प्रवेश मिलेगा। इंदौर से आने वालों को 7 दिन होम क्वारेंटीन रहना होगा।
यहां होगा प्रतिबंध : जिम, सिनेमाघर, पार्क, खेलकूद के मैदान एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए प्रतिबंधित रहेंगे।
50 लोगों की अनुमति : उठावना, मृत्यूभोज कार्यक्रम में 50 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं होंगे।
जुलूस, गैर नहीं निकलेंगे : जिले में सभी सामाजिक एवं धार्मिक त्यौहारों में निकलने वाले जुलूस, गैर व मेले में लोग एकत्रित नहीं होंगे।
धार्मिक स्थल : धार्मिक स्थल आम श्रृद्धालुओं के लिए पूर्णत: बंद रहेंगे। यहां सामान्य रखरखाव के लिए दो व्यक्तियों को अनुमति रहेगी।
हाट बाजार : सप्ताह में लगने वाले ग्रामीण हाट बजार तीन-तीन फीट की दूरी से दुकानें लगानी होगी। शहरी हॉट प्रतिबंधित रहेंगे।
आवाजाही : महाराष्ट्र से आने वालों को कोविड जांच नेगेटिव आने पर प्रवेश मिलेगा। इंदौर से आने वालों को 7 दिन होम क्वारेंटीन रहना होगा।
यहां होगा प्रतिबंध : जिम, सिनेमाघर, पार्क, खेलकूद के मैदान एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए प्रतिबंधित रहेंगे।
50 लोगों की अनुमति : उठावना, मृत्यूभोज कार्यक्रम में 50 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं होंगे।
जुलूस, गैर नहीं निकलेंगे : जिले में सभी सामाजिक एवं धार्मिक त्यौहारों में निकलने वाले जुलूस, गैर व मेले में लोग एकत्रित नहीं होंगे।
धार्मिक स्थल : धार्मिक स्थल आम श्रृद्धालुओं के लिए पूर्णत: बंद रहेंगे। यहां सामान्य रखरखाव के लिए दो व्यक्तियों को अनुमति रहेगी।
दुकानदारों को इन नियमों का करना होगा पालन
दुकानदार अपनी दुकानों के सामने बाहर कोई सामान नहीं रखेगा। दुकान के सामने रास्ते एवं फुटपाथ पर आवागम सुगम रहेंगे। मास्क नहीं पहनने व फिजिकल दूरी का पालन नहीं करने पर ग्रामीण क्षेत्र में 50 रुपए, शहरी क्षेत्रों में 100 रूपए, वाहन व दुकान मालिकों पर 1-1 हजार रुपए एवं मैरिज गार्डन मालिक पर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाएंगे।
दुकानदार अपनी दुकानों के सामने बाहर कोई सामान नहीं रखेगा। दुकान के सामने रास्ते एवं फुटपाथ पर आवागम सुगम रहेंगे। मास्क नहीं पहनने व फिजिकल दूरी का पालन नहीं करने पर ग्रामीण क्षेत्र में 50 रुपए, शहरी क्षेत्रों में 100 रूपए, वाहन व दुकान मालिकों पर 1-1 हजार रुपए एवं मैरिज गार्डन मालिक पर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाएंगे।
5 दुकानों को 7 दिनों के लिए किया सील
राजस्व, पुलिस एवं नपा अमले ने गुरुवार को शहर में कार्रवाई की। 5 दुकानों को 7 दिनों के लिए सील किया। 11900 रुपए के चालान काटे। यह कार्रवाई प्रतिबंधात्मक आदेश के उल्लंघन करने पर की गई। नपा सीएमओ प्रियंका पटेल ने बताया गुरूवार को लगभग 200 दुकानों में आरएटी सैंपलिंग की गई। इसमें 5 दुकान मालिक व कर्मी पॉजिटिव मिले। पॉजिटिव पाए जाने वाली ऐसी 5 दुकानों को 7 दिनों के लिए सील किया गया। जबकि बिना मास्क के घुमने वाले लोगों के करीब 11900 रूपए के चालान कांटे गए। इसके अलावा होटलों का भी निरीक्षण किया। जहां से 10 घरेलू सिलेंडर जब्ती की कार्रवाई की।
राजस्व, पुलिस एवं नपा अमले ने गुरुवार को शहर में कार्रवाई की। 5 दुकानों को 7 दिनों के लिए सील किया। 11900 रुपए के चालान काटे। यह कार्रवाई प्रतिबंधात्मक आदेश के उल्लंघन करने पर की गई। नपा सीएमओ प्रियंका पटेल ने बताया गुरूवार को लगभग 200 दुकानों में आरएटी सैंपलिंग की गई। इसमें 5 दुकान मालिक व कर्मी पॉजिटिव मिले। पॉजिटिव पाए जाने वाली ऐसी 5 दुकानों को 7 दिनों के लिए सील किया गया। जबकि बिना मास्क के घुमने वाले लोगों के करीब 11900 रूपए के चालान कांटे गए। इसके अलावा होटलों का भी निरीक्षण किया। जहां से 10 घरेलू सिलेंडर जब्ती की कार्रवाई की।