रात 8 बजे से लगेगा लॉकडाउन, घर में मनानी होगी रंगपंचमी, बाहर निकले तो पड़ेगा भारी

जिले के 9 शहरों में लॉक डाउन…-खरगोन सहित कसरावद, महेश्वर, मंडलेश्वर, सनावद, बड़वाह, करही, भीकनगांव, बिस्टान में लॉकडाउन प्रभावशील

<p>खरगोन. होटलों पर जाकर अफसरों ने ली सैंपलिंग, पॉजीटिव निकलने पर दुकानें सील की। </p>
खरगोन.
कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के साथ लॉकडाउन का दायरा भी बढ़ गया है। जिले में बीते रविवार केवल एक दिन का लॉकडाउन लगा। इसके बाद बीते चार दिनों में 451 मरीज सामने आए हैं। संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए जिला प्रशासन ने अब दो दिन लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया है। शुक्रवार रात ८ बजे से अब सोमवार सुबह ६ बजे तक शहरी क्षेत्रों में लॉकडाउन होगा। यह बंद खरगोन सहित कसरावद, महेश्वर, मंडलेश्वर, करही, बिस्टान, भीकनगांव, सनावद, बड़वाह में प्रभावी होगा। इन दो दिनों में शासकीय, प्रायवेट कार्यालय, बैंक व दूरसंचार कार्यालय खुले रहेंगे। शुक्रवार को रंगपंचमी सार्वजनिक नहीं मनेगी। घरों में रहकर पर्व मनाना होगा। गैर नहीं निकलेगी।
अपर जिला दंडाधिकारी एमएल कनेल ने गुरुवार शाम को यह आदेश जारी किए। इसमें बताया लॉकडाउन अवधि में वस्तुओं, औद्योगिक इकाइयों के श्रमिकों व कर्मियों, औद्योगिक कच्चे माल व उत्पाद, मेडिकल इमरजेंसी, बीमार व्यक्तियों के परिवहन आने एवं जाने व परीक्षाओं में शामिल होने के लिए छूट रहेगी। केमिस्ट, राशन एवं पेट्रोल पंप पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होंगे। अपर कलेक्टर श्री कनेल ने बताया कि गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव के मार्गदर्शन और जिला आपदा प्रबंधन समिति के बैठक में लिए निर्णय के अनुसार प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए गए है।
आज घरों में रहकर मनानी होगी पंचमी
कनेल ने कहा रंगपंचमी एवं गणगौर पर्व का त्यौहार परिवार के साथ अपने घरों में ही मनाने होंगे। इस आदेश से किसी को छूट चाहिए तो वह अपर कलेक्टर न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। अत्यंत विशेष परिस्थितियों में अपर कलेक्टर छूट देंगे। यह आदेश १५ अप्रैल तक प्रभावशील रहेगा।
इन नियमों का करना होगा पालन
हाट बाजार : सप्ताह में लगने वाले ग्रामीण हाट बजार तीन-तीन फीट की दूरी से दुकानें लगानी होगी। शहरी हॉट प्रतिबंधित रहेंगे।
आवाजाही : महाराष्ट्र से आने वालों को कोविड जांच नेगेटिव आने पर प्रवेश मिलेगा। इंदौर से आने वालों को 7 दिन होम क्वारेंटीन रहना होगा।
यहां होगा प्रतिबंध : जिम, सिनेमाघर, पार्क, खेलकूद के मैदान एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए प्रतिबंधित रहेंगे।
50 लोगों की अनुमति : उठावना, मृत्यूभोज कार्यक्रम में 50 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं होंगे।
जुलूस, गैर नहीं निकलेंगे : जिले में सभी सामाजिक एवं धार्मिक त्यौहारों में निकलने वाले जुलूस, गैर व मेले में लोग एकत्रित नहीं होंगे।
धार्मिक स्थल : धार्मिक स्थल आम श्रृद्धालुओं के लिए पूर्णत: बंद रहेंगे। यहां सामान्य रखरखाव के लिए दो व्यक्तियों को अनुमति रहेगी।
दुकानदारों को इन नियमों का करना होगा पालन
दुकानदार अपनी दुकानों के सामने बाहर कोई सामान नहीं रखेगा। दुकान के सामने रास्ते एवं फुटपाथ पर आवागम सुगम रहेंगे। मास्क नहीं पहनने व फिजिकल दूरी का पालन नहीं करने पर ग्रामीण क्षेत्र में 50 रुपए, शहरी क्षेत्रों में 100 रूपए, वाहन व दुकान मालिकों पर 1-1 हजार रुपए एवं मैरिज गार्डन मालिक पर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाएंगे।
5 दुकानों को 7 दिनों के लिए किया सील
राजस्व, पुलिस एवं नपा अमले ने गुरुवार को शहर में कार्रवाई की। 5 दुकानों को 7 दिनों के लिए सील किया। 11900 रुपए के चालान काटे। यह कार्रवाई प्रतिबंधात्मक आदेश के उल्लंघन करने पर की गई। नपा सीएमओ प्रियंका पटेल ने बताया गुरूवार को लगभग 200 दुकानों में आरएटी सैंपलिंग की गई। इसमें 5 दुकान मालिक व कर्मी पॉजिटिव मिले। पॉजिटिव पाए जाने वाली ऐसी 5 दुकानों को 7 दिनों के लिए सील किया गया। जबकि बिना मास्क के घुमने वाले लोगों के करीब 11900 रूपए के चालान कांटे गए। इसके अलावा होटलों का भी निरीक्षण किया। जहां से 10 घरेलू सिलेंडर जब्ती की कार्रवाई की।

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