यह है मामला
दुबे कॉलोनी के आगे खिरहनी में गोपाल नगर कॉलोनी का निर्माण हुआ है। इसमें नक्शे के विपरीत निर्माण हुआ है। इस मामले की शिकायत 2005-06 में लोकायुक्त से की गई। जांच में लोकायुक्त ने पाया है कि उपयंत्री एके पांडेय, अशित खरे वर्तमान इंदौर पदस्थापना, एसके जैन सेवानिवृत्त, लिपिक कोमल नामदेव व तत्कालीन अनुज्ञा लिपिक आलोक गर्ग दोषी पाए गए हैं। इस मामले में लोकायुक्त ने नगर निगम आयुक्त को पत्र लिखकर अभियोजन के लिए स्वीकृति चाही थी। कॉलोनाइजर कमला बाई चौदहा द्वारा गोपालनगर में प्लाटिंग की गई थी। यहां पर कॉलोनाइजर द्वारा बंधक प्लाटों को भी बेच दिया गया है, जो नियम के विरुद्ध है। इस मामले में जब शिकायत हुई तो उसके बाद नक्शे के रिवाइज के लिए भी आवेदन लगाया गया और उसमें एक और नया भू-भाग जोड़ दिया गया। इसमें शासन को लाखों रुपये के राजस्व की क्षति हुई है। इस मामले की शिकायत पर लोकायुक्त ने संज्ञान लिया और इनको दोषी पाया है।
जांच में सहयोग न करने से देरी
लगभग 15 साल का समय बीत गया है और जांच शुरू नहीं हो पाई। बताया जा रहा है कि इस मामले में ढिलाई बरती जा रही है। नगर निगम के पूर्व के जिम्मेदार अधिकारियों ने जांच में सहयोग नहीं किया। कई बार लोकायुक्त के अधिकारी दस्तावेज, कथन आदि के लिए पहुंचे, लेकिन समय पर दस्तावेज मुहैया नहीं कराए और ना ही कथन दर्ज कराए गए। फाइलें भी अधिकारियों ने दबाकर रखीं, जिससे समय पर जांच नहीं हो पाई। अब शासन ने कहा कि आयुक्त इसमें अनुमति दें।
इनका कहना है
पहले हमें अभियोजन की स्वीकृति देने के लिए निर्णय लेना था। इस मामले को फिर शासन को भेजा गया था। इसमें अशित खरे का जवाब आ गया है। परीक्षण किया जा रहा है। एक बार मामले का परीक्षण कर अभियोजन स्वीकृति के लिए आगे की कार्रवाई की जाएगी।
सत्येंद्र सिंह धाकरे, आयुक्त ननि।