बता दें कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर कलेक्टर मिश्र ने जिले में 2 अप्रैल को ही धारा 144 लागू करने के साथ ही पूरे जिले में आगामी आदेश तक कोविड-19 के प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए थे। इसमें जिले की दुकानों एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के संचालकों को रस्सी अथवा चूने के गोले बनाकर देह की दूरी सुनिश्चित कराने, दुकान या प्रतिष्ठान में आने वाले ग्राहकों और खुद दुकानदार के लिए मास्क अनिवार्य किया था। साथ ही चेतावनी दी थी कि इन दिशा निर्देशों का पालन न करने वाले के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी।
उधर पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी ने समस्त थाना प्रभारियों को कोविड-19 के तहत जारी नियमों की अवहेलना करने वालों पर सख्त वैधानिक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इस पर एसडीएम विजयराघवगढ़ प्रिया चंद्रावत, टीआई कैमोर अरविंद जैन, तहसीलदार विजराघवगढ़ जितेंद्र पटेल एवं प्रभारी सीएमओ पृथ्वीराज सिंह ने संयुक्त दल बनाकर बुधवार को कैमोर क्षेत्र में व्यापारिक प्रतिष्ठानों की जांच की गई। जांच के दौरान कैमोर स्थित मुस्सी होटल में कोविड-19 के तहत जारी के नियमों की खुली अवहेलना पाई गई। आलम यह था कि होटल के सामने शारीरिक दूरी के लिए ना तो गोल बनाए गए थे, होटल-रेस्टोरेंट में काम करने वालों ने मास्क लगाया था। इतना ही नहीं होटल में ग्राहकों को बैठाकर भोजन-नाश्ता कराया जा रहा था।
ऐसे में मुस्सी होटल को आगामी आदेश तक के लिए सील बंद किया गया। साथ ही होटल संचालक अंकित गुप्ता पिता ओमप्रकाश गुप्ता 30 वर्ष निवासी लाल नगर के खिलाफ थाना कैमोर में एफआईआर दर्ज कराया गया। इतना ही नहीं पुलिस ने होटल संचालक को गिरफ्तार भी कर लिया है। इसके अलावा कैमोर के लकी रेस्टोरेंट में भी अनियमितता पाए जाने पर उसे अग्रिम आदेश तक के लिए सील किया गया है।