झालावाड़

वीकेंड कफ्र्यू : कोरोना संक्रमण नहीं फैले इसके लिए लॉकडाउन में प्रशासन का करें सहयोग

 
-कफ्र्यू के दौरान सड़कों पर अनावश्यक घूमने वालों के खिलाफ पुलिस द्वारा सख्ती से निपटा जाएगा

झालावाड़Apr 16, 2021 / 07:11 pm

harisingh gurjar

वीकेंड कफ्र्यू : कोरोना संक्रमण नहीं फैले इसके लिए लॉकडाउन में प्रशासन का करें सहयोग

झालावाड़.कोरोना वायरस के प्रासर को रोकने व प्रभावी नियंत्रण के लिउ राज्य सरकार द्वारा शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कफ्र्यू लगाया गया है। जिला कलक्टर हरि मोहन मीना ने जिले के सभी नागरिकों से अपील की है कि कफ्र्यू के दौरान सरकार एवं प्रशासन का सहयोग करें और कोरोना गाइड लाइन की पालना करें।
जिला कलक्टर ने बताया कि कफ्र्यू के दौरान लागू होने वाले प्रतिबंध जनसामान्य की सुविधा एवं आवश्यक सेवाओं एवं वस्तुओं की निरंतर उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त पहचान पत्र के साथ राजकीय कार्मिकों यथा जिला प्रशासन, पुलिस, जेल, होमगार्ड,कन्ट्रोल रूम एवं वॉर रूम, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं, सार्वजनिक परिवहन,नगर निकाय, नगर विकास प्रन्यास, विद्युत, पेजयल, स्वच्छता, टेलीफोन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं चिकित्सा संबंधी इत्यादि पर लागू नहीं होगें।उन्होंने बताया कि न्यायिक सेवाओं से संबंधित सभी अधिकारी, कर्मचारी एवं अधिवक्ता उपयुक्त पहचान पत्र के साथ अनुमत होंगे। केन्द्र सरकार की आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालय एवं संस्थान अनुमत रहेंगे एवं संबंधित कार्मिक उपयुक्त पहचान पत्र के साथ अनुमत होंगे। बस स्टैंड, रेल्वे स्टेशन से आने जाने वाले व्यक्तियों को यात्रा टिकट दिखाने पर आवागमन की अनुमति होगी।
अखबार वितरण के लिए होगी छूट-
गर्भवती महिलाओं और रोगियों को चिकित्सकीय एवं स्वास्थ्य सेवाओं के परामर्श के लिए सभी निजी चिकित्सालय, लैब एवं उनसे संबंधित कार्मिक,उपयुक्त पहचान पत्र के साथ, जैसे डॉक्टर, नर्सिंग स्टॉफ,पैरामेडिकल एवं अन्य चिकित्सा सेवाएं, कोरियर,अन्तर्राज्यीय एवं राज्य के अन्दर माल परिवहन करने वाले भार वाहनों के आवागमन, माल के लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा उक्त कार्य नियोजित व्यक्ति, आई डी कार्ड के साथ इलेक्ट्रानिक, पिं्रट मीडिया एवं समाचार पत्र वितरण के लिए सुबह 4 से 8 बजे तक छूट होगी। 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को टीकाकरण स्थल पर जाने के लिए अनुमति होगी। रबी की फसलों की आवक मण्डियों में हो रही तथा समर्थन मूल्य पर फसलों को क्रय किया जा रहा है। यह कार्यवाही भी अनुमत होगी। विवाह समारोह एवं अंतिम संस्कार से संबंधित गतिविधियां पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए अनुमत होंगी। कफ्र्यू के दौरान सड़कों पर अनावश्यक रूप से घूम रहे व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस द्वारा सख्ती से निपटा जाएगा।
भोजन एवं किराने का सामान, पशुचारा से संबंधित दुकानें 14 अप्रेल के दिशा,निर्देशों के अनुसार, फार्मासुटिकल्स, दवाएं एवं चिकित्सकीय उपकरणों से संबंधित दुकानें, बैंकिग सेवाएं, एटीएम एवं बीमा कार्यालय, दूरसंचार, इंटरनेट सेवाएं, प्रसारण एवं केबल सेवाएं, आईटी एवं आईटी संबंधित सेवाओं से संबंधित व्यक्तियों को आवागमन की अनुमति होगी। कफ्र्यू के दौरान फल-सब्जी की दुकानें व दूध डेयरी, जिसमें मिठाई की दुकान,मिष्ठान भण्डार सम्मिलित नहीं है। सुबह 7 बजे से सुबह 10 बजे तक खुली रहेंगी। इन्दिरा रसोई में भोजन बनाने एवं उसके वितरण का कार्य कोविड गाइडलाईन के अनुसार अनुमत होगा।निर्देशों का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

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