ये दुकाने तय समय से खुल सकेगी-
मीणा ने बताया कि जिले में खाद्य पदार्थए किरानेए सब्जी एवं फल की दुकाने सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुली रहेंगी। तथा शाम को 7 बजे तक होम डिलेवरी द्वारा इनका वितरण किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि दूध डेयरी में मिष्ठान भंडार सम्मिलित नहीं ये सुबह 6 बजे से 9 बजे तक तथा शाम को 4 से 5 बजे तक खुल रहेंगी एवं सांय 5 बजे से सांय 7 बजे तक दूध की होम डिलेवरी की जा सकेगी।
मीणा ने बताया कि जिले में खाद्य पदार्थए किरानेए सब्जी एवं फल की दुकाने सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुली रहेंगी। तथा शाम को 7 बजे तक होम डिलेवरी द्वारा इनका वितरण किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि दूध डेयरी में मिष्ठान भंडार सम्मिलित नहीं ये सुबह 6 बजे से 9 बजे तक तथा शाम को 4 से 5 बजे तक खुल रहेंगी एवं सांय 5 बजे से सांय 7 बजे तक दूध की होम डिलेवरी की जा सकेगी।
होम डिलेवरी को दें प्राथमिकता-
मीणा ने बताया कि जिले के सभी दुकानदार तय समय में अपनी दुकानें खोले तथा होम डिलेवरी को प्राथमिकता दें। ठेले वाले फल एवं सब्जियों को अलग.अलग मोहल्लों एवं कॉलोनी में जाकर शाम 5 बजे तक बेच सकेंगे। कोरोना दिशा.निर्देशों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम 2020के तहत सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
मीणा ने बताया कि जिले के सभी दुकानदार तय समय में अपनी दुकानें खोले तथा होम डिलेवरी को प्राथमिकता दें। ठेले वाले फल एवं सब्जियों को अलग.अलग मोहल्लों एवं कॉलोनी में जाकर शाम 5 बजे तक बेच सकेंगे। कोरोना दिशा.निर्देशों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम 2020के तहत सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।