कोरोना रोकथाम के लिए अब अनुशासन पखवाडा: खाद्य पदार्थ, किराने, सब्जी की दुकानें सुबह 8 से 12 बजे तक खुलेंगी

-दूध डेयरी का समय 6 से 9 बजे तक, शाम को 4 से 5 बजे तक

<p> कोरोना रोकथाम के लिए अब अनुशासन पखवाडा: खाद्य पदार्थ, किराने, सब्जी की दुकानें सुबह 8 से 12 बजे तक खुलेंगी</p>
झालावाड़.राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार से हो रहे प्रसार को रोकने के लिए पहले वीकेंड कफ्र्यू लगाया गयाए अब अनुशासन पखवाडे के तहत कोरोना की रफ्तार को काबू करने का प्रयास किया जाएगा। कोरोना संक्रमण के प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए सोमवार सुबह 5 बजे से 3 मई सुबह 5 बजे तक सम्पूर्ण प्रदेश में जन अनुशासन पखवाड़ा मनाया जाने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में जिला कलक्टर हरिमोहन मीणा ने बैठक ली और पखवाड़े की पालना करवाने के निर्देश दिए। जिले में कोरोना संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए झालावाड़ जिले में भी उपरोक्त दिवसों तक जन अनुशासन पखवाड़ा मनाया जाएगा। जिसमें सभी कार्य स्थल व्यवसायिक प्रतिष्ठान एवं बाजार बंद रहेगें। सामान्य गतिविधियों जिनके कारण संक्रमण अधिक बढ़ रहा है प्रतिबंधित रहेंगी।
जिला कलक्टर हरि मोहन मीणा ने स्थानीय आवश्यकता अनुसार कोरोना सक्रमण को देखते हुए किरानेए दूधए डेयरीए सब्जी एवं फल की दुकानों के लिए समय निर्धारित किया है।
ये दुकाने तय समय से खुल सकेगी-
मीणा ने बताया कि जिले में खाद्य पदार्थए किरानेए सब्जी एवं फल की दुकाने सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुली रहेंगी। तथा शाम को 7 बजे तक होम डिलेवरी द्वारा इनका वितरण किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि दूध डेयरी में मिष्ठान भंडार सम्मिलित नहीं ये सुबह 6 बजे से 9 बजे तक तथा शाम को 4 से 5 बजे तक खुल रहेंगी एवं सांय 5 बजे से सांय 7 बजे तक दूध की होम डिलेवरी की जा सकेगी।
होम डिलेवरी को दें प्राथमिकता-
मीणा ने बताया कि जिले के सभी दुकानदार तय समय में अपनी दुकानें खोले तथा होम डिलेवरी को प्राथमिकता दें। ठेले वाले फल एवं सब्जियों को अलग.अलग मोहल्लों एवं कॉलोनी में जाकर शाम 5 बजे तक बेच सकेंगे। कोरोना दिशा.निर्देशों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम 2020के तहत सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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