आए दिन विवाद होने के कारण परिवार परामर्श केंद्र में भी मामला पहुंचा , वहां समझौता हुआ , लेकिन पति ने शंका करना एवं मारपीट करना बंद नहीं किया। महिला के परिजन पर भी पति शक करता था। 14 मार्च को सुबह 10 बजे रहीम अपनी बेटी को किसी बात पर मारने लगा तो पत्नी ने बीच-बचाव किया और कहा कि अभी छोटी है, नहीं समझती है। इस बात से नाराज होकर रहीम ने बेटी को छोडकऱ पत्नी को लात -घूसों से पीटना शुरू कर दिया। मारपीट का विरोध किया तो रहीम ने ट्रिपल तलाक दे दिया। बीच-बचाव करने सांस भी पहुंची। सास ने तलाक के बाद अपनी बहू द्वारा पहनी गई सारी रकम उतार कर रख ली।
घटना की सूचना पीडि़ता ने अपने पिता को दी। 15 मार्च को पिता एवं भाइयों के साथ कोतवाली थाने में आरोपित रहीम के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई। पुलिस ने रहीम पिता बाबू खान (21) पर मुस्लिम महिला विवाह अधिकार का संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 4 में तथा भारतीय दंड संहिता 196 0 की धारा 294, 323, 506, 498 ए में कार्रवाई करते हुए मामला पंजीबद्ध किया।
मामला न्यायालय में चलेगा
आरोपी के खिलाफ मुकदमा पंजीबद्ध कर न्यायालय भेज दिया है। न्यायालय ने आरोपी को जेल भेज दिया है। अब मामला न्यायालय में चलेगा।
-सुरेंद्र सिंह गाडरिया, टीआई कोतवाली।