जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम फारूख अब्दुल्ला के खिलाफ राजद्रोह का परिवाद दर्ज

यूपी के जौनपुर में दर्ज हआ परविाद, 5 दिसंबर को होगी सुनवाई

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

जौनपुर. जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला के खिलाफ कोर्ट में मंगलवार को राजद्रोह का परिवाद दायर हुआ है। सीजेएम ने परिवाद की ग्राह्यता पर सुनवाई के लिए पांच दिसंबर की तिथि नियत की है।

 

नगर कोतवाली क्षेत्र निवासी अरुण कुमार सिंह ने सीजेएम कोर्ट में अधिवक्ता रणंजय सिंह के माध्यम से परिवाद दायर किया कि 11 अक्टूबर 2020 को फारूख अब्दुल्ला ने अनुच्छेद 370 व 35-ए के संबंध में वक्तव्य दिया कि इन दोनों धाराओं की बहाली में चीन से मदद मिल सकती है। कहा कि अनुच्छेद 370 हटाना उन्हें कबूल नहीं। प्रधानमंत्री जब तक धारा 370 बहाल नहीं करेंगे, तब तक वे रूकने वाले नहीं हैं।

 

इस बयान का प्रसारण एवं प्रकाशन परिवादी एवं गवाहों ने सुना। इससे देश को नीचा दिखाने की कोशिश की गई है। साथ ही एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर आरोपित ने राजद्रोह का अपराध किया है। उन्हें तलब कर दंडित किया जाए। इस मामले में कोर्ट ने पांच दिसंबर की तारीख दी है।

By Javed Ahmad

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