प्रत्याशियों को 10 तक देना होगी चुनावी खर्च की जानकारी

प्रत्याशियों को 10 तक देना होगी चुनावी खर्च की जानकारी

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रतलाम। विधानसभा निर्वाचन में चुनाव लडऩे वाले सभी अभ्यर्थियों को उनके खर्च से जुड़ी जानकारी 10 जनवरी को शाम 4 बजे तक हर हाल में आयोग को देना होगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रुचिका चौहान ने इस संबंध में गुरुवार को फिर से निर्देश जारी किए है। वहीं प्रत्येक अभ्यर्थी को परिणाम घोषित होने के 30 दिन के भीतर अपने निर्वाचन व्यय लेखे की सही प्रतिलिपि दाखिल करना अनिवार्य होने की बात भी कही। लेखा अशुद्ध या असत्य पाया जाता है तो धारा 10 (क) के अधीन आयोग द्वारा अभ्यर्थी को निर्हरित घोषित किया जा सकता है।
 

कलेक्ट्रेट कार्यालय सभाकक्ष में आयोजित बैठक में उपस्थित अभ्यर्थियों एवं उनके प्रतिनिधियों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत निर्धारित धाराओं एवं निर्वाचन व्यय लेखा से संबंधित समस्त जानकारियां प्रदान की गई। लेखापाल हरीश बिंदल ने उपस्थित अभ्यर्थियों व उनके प्रतिनिधियों को बताया कि अभ्यर्थी द्वारा नामांकन दाखिल की तारीख से परिणाम घोषणा की तारीख के बीच उनके द्वारा या उनके निर्वाचन एजेंट द्वारा उपगत या प्राधिकृत किए गए सभी व्ययों का सही लेखा रखना अनिवार्य है।
लेखे में वे सभी विवरण निहित होना चाहिए जो आयोग द्वारा निर्धारित किए गए हैं। निर्वाचन व्यय लेखे में निर्धारित सभी प्रपत्र की जानकारी देते हुए बताया गया कि सभी प्रपत्र पूर्ण रूप से भरे हुए और अभ्यर्थी के हस्ताक्षर युक्त होने चाहिए। बैंक खाते की स्वयं प्रमाणित प्रतिए अभ्यर्थी के हस्ताक्षर युक्त शपथ पत्र, दैनिक खाते का रजिस्टर एवं समस्त वाउचर मूल प्रतिए समस्त नोटिसों की प्रति एवं उनके जवाब के प्रति निरीक्षण में पाई अनियमितताओं के जवाब की प्रति भी प्रस्तुत करना होगी।
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