जानकारी के अनुसार, मनोज साहू नाम का एक व्यक्ति 2010 से 2013 तक कोरबा जिले के पनगवा गांव के एक मिडिल स्कूल में शिक्षक था। मार्च 2013 में उसने खरौद स्थित लक्ष्मणेश्वर महाविद्यालय में लैब असिस्टेंट की नौकरी भी जॉइन कर ली और दोनों ही नौकरी से वेतन लेने लगा।
उसने दोनों जगह पर सांठगांठ कर रखी थी और दोनों जगह उपस्थिति का हस्ताक्षर करता था। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी को धारा 420 के तहत 2 वर्ष कठोर कारावास, धारा 467 के तहत 3 वर्ष कठोर कारावास,468 के तहत 2 वर्ष कठोर कारावास एवम 471 तहत 06 माह कठोर कारावास एवम अर्थदंड की सजा सुनाई है।