आदेशों के मुताबिक एनसीआर क्षेत्र में किसी भी तरह की आतिशबाजी बेचने वाले दुकानदार को 10 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इसके अलावा पटाखे चलाते हुए पाए जाने पर उस व्यक्ति के खिलाफ 2 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा।
दरअसल कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर रोगियों और जनता के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए एक उपाय के रूप में राज्य के एनसीआर क्षेत्र में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है।
हालांकि सरकार ने एनसीआर क्षेत्र को छोड़कर शेष सभी जिलों में ग्रीन पटाखे जलाने और बेचने की अनुमति दी है। गौहतलब है कि गहलोत सरकार ने शुक्रवार को एनसीआर क्षेत्र को छोड़कर प्रदेश में आतिशबाजी बेचने और चलाने 1 अक्टूबर 2021 से लेकर 31 जनवरी 2022 तक लगी रोक को समाप्त करते हुए ग्रीन आतिशबाजी की अनुमति दी है।