शाहपुरा में कोर्ट परिसर के नजदीक 132 केवीए ग्रिड स्थापित करने पर अंतरिम रोक

(Rajasthan Highcourt) हाईकोर्ट ने जयपुर जिले के (Shahpura) शाहपुरा में (near court premises) कोर्ट परिसर के नजदीक (132 KVA Grid) 132 केवीए ग्रिड स्थापित करने और इसके लिए कोई भी कार्य जारी रखने पर (Saty) पाबंदी लगा दी है।

जयपुर
(Rajasthan Highcourt) हाईकोर्ट ने जयपुर जिले के (Shahpura) शाहपुरा में (near court premises) कोर्ट परिसर के नजदीक (132 KVA Grid) 132 केवीए ग्रिड स्थापित करने और इसके लिए कोई भी कार्य जारी रखने पर (Saty) पाबंदी लगा दी है। न्यायाधीश अशोक गौड ने यह अंतरिम आदेश शाहपुरा बार एसोसिएशन और एसोसिएशन के सचिव एडवोकेट शिवप्रकाश शर्मा की याचिका पर दिए। कोर्ट ने सरकार और विद्युत वितरण कंपनी से चार सप्ताह में जवाब भी मांगा है।
याचिका में कहा है कि शाहपुरा में कोर्ट परिसर के नजदीक 132 केवीए ग्रिड स्थापित किया जा रहा है। इससे वकीलों,पक्षकारों सहित नजदीक ही स्थित पेट्रोल पंप और आवासीय इमारतों को खतरा उत्पन्न है। ग्रिड स्थापित करने से पहले सघन आबादी वाले इलाके में संभावित खतरे का आकलन नहीं किया गया है। बिजली कंपनी कोरोना महामारी के इस दौर में भी में उसी स्थान पर ग्रिड स्थापित करने पर आमादा है। इसलिए ग्रिड स्थापित करने पर रोक लगाई जाए। कोर्ट ने जवाब तलब करते हुए कोर्ट परिसर के नजदीक विवादित स्थान पर ग्रिड स्थापित करने पर रोक लगाने के साथ ही इस संबंध में कोई भी कार्य करने पर भी रोक लगा दी है।
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