सैनेटाइज मशीन लगाना होगा अनिवार्य
सैनेटाइज करने की मशीन हर विवाह स्थल पर अनिवार्य कर दी गई है। नगर निगम हैरिटेज जयपुर मुख्यालय में विवाह स्थल संचालकों के पदाधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में आयुक्त हैरिटेज लोकबंधु एवं कार्यवाहक आयुक्त ग्रेटर निगम अरुण गर्ग ने निर्देश दिए हैं। 100 से अधिक मेहमान मिलने पर विवाह स्थल संचालक पर 25 हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान सरकार की ओर से किया गया है। साथ ही संबंधित उपखंड अधिकारी को आयोजन से पूर्व लिखित सूचना देने अनिवार्य है। यदि पूर्व सूचना नहीं दी जाती है, उपस्थित लोग बिना मास्क मिलते हैं और इस पर पांच हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान भी किया है।
सैनेटाइज करने की मशीन हर विवाह स्थल पर अनिवार्य कर दी गई है। नगर निगम हैरिटेज जयपुर मुख्यालय में विवाह स्थल संचालकों के पदाधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में आयुक्त हैरिटेज लोकबंधु एवं कार्यवाहक आयुक्त ग्रेटर निगम अरुण गर्ग ने निर्देश दिए हैं। 100 से अधिक मेहमान मिलने पर विवाह स्थल संचालक पर 25 हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान सरकार की ओर से किया गया है। साथ ही संबंधित उपखंड अधिकारी को आयोजन से पूर्व लिखित सूचना देने अनिवार्य है। यदि पूर्व सूचना नहीं दी जाती है, उपस्थित लोग बिना मास्क मिलते हैं और इस पर पांच हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान भी किया है।
इनका भी रखना होगा ध्यान – -विवाह स्थल पर शौचालय को साफ रखना और सैनेटाइजर रखना होगा, अन्यथा 5 हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान।
-हर समारोह की वीडियोग्राफी करवाना भी अनिवार्य। -सम्पर्क में आने वाले सभी स्थानों पर हो सोडियम हाईपोक्लोराइड का छिड़काव अनिवार्य।
-विवाह स्थल पर कुर्सियों, सामान्य सुविधाओं एवं मानव संपर्क में आने वाले रैलिंग, डोर हैंडल्स एवं सार्वजनिक सतह आदि की बार-बार सफाई हो एवं सैनेटाइज किया जाए।
-हर समारोह की वीडियोग्राफी करवाना भी अनिवार्य। -सम्पर्क में आने वाले सभी स्थानों पर हो सोडियम हाईपोक्लोराइड का छिड़काव अनिवार्य।
-विवाह स्थल पर कुर्सियों, सामान्य सुविधाओं एवं मानव संपर्क में आने वाले रैलिंग, डोर हैंडल्स एवं सार्वजनिक सतह आदि की बार-बार सफाई हो एवं सैनेटाइज किया जाए।
-हर विवाह स्थल पर ‘नो मास्क, नो एंट्री’ के फ्लैक्स लगवाने होंगे, ताकि लोग कोरोना के प्रति जागरूक रहे। इस दौरान सभी जोन उपायुक्त एवं मुख्यालयों पर पदस्थापित उपायुक्त निगरानी रखेंगे।