वृत्ताधिकारी सहित तीन पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई पर रोक

दुष्कर्म से जुड़े मामले में निचली अदालत के आदेश पर सवाई माधोपुर ग्रामीण के तत्कालीन वृत्ताधिकारी , थानाधिकारी सहित तीन पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई पर राजस्थान उच्च न्यायालय ने गृहविभाग की ओर से की जा रही कार्रवाई पर रोक लगा दी है।

<p> High court bench will determine interim fees</p>
जयपुर।
दुष्कर्म से जुड़े मामले में निचली अदालत के आदेश पर सवाई माधोपुर ग्रामीण के तत्कालीन वृत्ताधिकारी , थानाधिकारी सहित तीन पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई पर राजस्थान उच्च न्यायालय ने गृहविभाग की ओर से की जा रही कार्रवाई पर रोक लगा दी है। वृत्ताधिकारी संपत सिंह व अन्य की ओर से दायर आपराधिक याचिका दायर कर कहा कि सवाई माधोपुर की पॉक्सो कोर्ट ने गत 24 सितंबर को अपने आदेश में याचिकाकर्ताओं के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी की थी। पॉक्सो कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में किए गए अनुसंधान में गंभीर लापरवाही बरतने, जांच में कमियां छोडने और पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर जांच करने का आरोप लगाया था। इसके साथ ही अदालत ने आदेश की कॉपी अतिरिक्त मुख्य गृह सचिव को भेजते हुए याचिकाकर्ताओं के खिलाफ तीन माह में कानूनी या अनुशासनात्मक कार्रवाई कर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए थे। ट्रायल कोर्ट ने आदेश देने से पहले याचिकाकर्ताओं का पक्ष नहीं सुना गया। जिस पर न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता की एकलपीठ ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ की जा रही कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी ।
प्रमुख राजस्व सचिव व जिला कलेक्टर सहित अन्य से मांगा जवाब

लॉक डाउन के दौरान शाहपुरा के मनोहरपुर थाना क्षेत्र में अविभाजित कृषि भूमि पर निर्माण के मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय ने प्रमुख राजस्व सचिव, जिला कलेक्टर, एसडीओ शाहपुरा, एसपी जयपुर ग्रामीण व मनोहरपुर थानाधिकारी सहित अन्य से जवाब मांगा है। वहीं जमीन पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। स्वाति असवाल के अधिवक्ता प्रेमचंद देवंदा ने बताया कि फरवरी 2020 में रजिस्ट्री के जरिए खरीदी जमीन पर अवैध निर्माण किया जा रहा है। रेवेन्यू कोर्ट बंद होने के कारण वहां सुनवाई नहीं हो रही। स्थानीय प्रशासन व पुलिस अफसरों से भी शिकायत की लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। जिस पर उच्च न्यायालय ने जमीन पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश देते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है।
Copyright © 2024 Patrika Group. All Rights Reserved.