किसानों को दोहरी बीमा सुरक्षा देने की योजना को झटका

एक बीमा कम्पनी ने किया बीमा करने से इंकारएमओयू होने के 12 दिन बाद जताई असमर्थता



जयपुर, 18 मई
राज्य में ग्राम सेवा सहकारी समितियों (Gram Seve Samiti) के सदस्य किसानों को दोहरी बीमा सुरक्षा देने की सहकारिता विभाग (Cooperative Department) की योजना को गहर झटका लगा है। जिन दो बीमा कंपनियों को बीमा का दायित्व सौंपा गया था उनमें से एक कंपनी ने एमओयू (MOU) होने के बाद बीमा सेवा देने से इनकार कर दिया।
यह है मामला
जानकारी के मुताबिक सहकारी समितियों के सदस्य किसानों को बीमा सुरक्षा और सदस्य की मृत्यु होने पर परिवार को आर्थिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य सहकारी बैंक ने हाल ही में दो कम्पनियों श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी (Shriram Life Insurance Company )और नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी (National Insurance Company) के साथ एमओयू किए थे। किसानों को ऋण राशि तक की बीमा सुरक्षा उपलब्ध करवाने के लिए राजस्थान राज्य सहकारी बैंक (Rajasthan Rajya Sahakari Bank) ने श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ 28 अप्रैल 2021 को समझौता किया था, इस समझौते के मुताबिक 18 से 79 साल तक के हर किसान को 12 रुपए 25 पैसे प्रति हजार प्रति वर्ष की दर से प्रीमियम भुगतान करने पर ऋण राशि तक की जीवन सुरक्षा उपलब्ध करवाई जानी थी, इसी प्रकार सदस्य किसानों को राज्य सरकार दुर्घटना बीमा योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा उपलब्ध करवाने के लिए राजस्थान राज्य सहकारी बैंक ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के साथ 29 अप्रैल 2021 को समझौता किया। इस योजना में सदस्य किसान को 220 रुपए के प्रीमियत पर एक साल के लिए दुर्घटना बीमा उपलब्ध करवाया जाना था। इस योजना में भी 18 से 79 साल तक के सदस्य किसान दस लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा प्राप्त कर सकते थे। योजना के तहत किसान की दुर्घटना में मृत्यु होने पर अथवा दो अंग (हाथ पैर या आंख )की स्थाई विकलांगता की स्थिति में दस लाख रुपए और एक अंग की स्थाई विकलांगता होने पर 25 हजार रुपए की क्षतिपूर्ति बीमा कंपनी की ओर से दी जानी थी।
प्रीमियम की राशि भी काटी
दोनों कंपनियों के साथ एमओयू होने के बाद राजस्थान राज्य सहकारी बैंक यानी अपेक्स बैंक ने 30 अप्रैल को प्रदेश के सभी केंद्रीय सहकारी बैंकों को एमओयू की प्रति भेजकर उन्हें दोनों योजना में सदस्य किसानों के खाते से प्रीमियम राशि काट कर कंपनियों के खाते में जमा करवाने के निर्देश दिए गए। अपेक्स बैंक के निर्देश पर सीसीबी ने अल्पकालीन ऋण लेने वाले किसानों के खातों से प्रीमियम की कटौती आरंभ कर दी, लेकिन एमओयू होने के 12 दिन बाद 11 मई को नेशनल इंश्योरेंस कंपनी बीमा करने से इंकार कर दिया। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा बीमा करने से इनकार करने पर अपेक्स बैंक के एमडी एमडी यादव ने 13 मई को फिर सभी केंद्रीय सहकारी बैंकों को पत्र लिखा और बताया कि कंपनी के बीमा करने से इंकार कर दिया है इसलिए किसानों के खातों से राज सहकार दुर्घटना बीमा की प्रीमियम राशि पर कटौती न की जाए। साथ ही भी निर्देश दिए गए कि जिन सदस्य किसानों के खाते से प्रीमियम राशि में कटौती की गई है वह वापस किसानों के खाते में डाल दी जाए। गौरतलब है कि अपेक्स बैंक की ओर से दोनों कंपनियों के साथ किया गया एमओयू एक साल के लिए था। अब केवल एक ही बीमा कम्पनी सदस्य किसानों का बीमा कर रही है।
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