38 बंदियों को पैरोल पर रिहा करने के आदेश
कोरोना की वजह से लिया निर्णय
<p>38 बंदियों को पैरोल पर रिहा करने के आदेश</p>
जेल में बंद कैदियों के लिए यह राहत भर खबर हैं। अच्छे काम करने वाले और अच्छे आचरण वाले 38 बंदियों को रिहा गिए जाएगा। गृह विभाग ने एक आदेश जारी कर 38 बंदियों को पैरोल पर रिहा करने के आदेश जारी किए हैं। इन बंदियों में वो लोग शामिल है, जिनका आचरण अच्छा है और उन्होंने कोई गंभीर अपराध नहीं किया हैं। 50 हजार के निजी मुचलके पर 90 दिन के पैरोल पर रिहा करने के आदेश दिए गए हैं। गृह विभाग के उप शासन सचिव कैलाश चंद ने आदेश जारी करते हुए कहा कि पैरोल पर रिहा होने वाले बंदियों को कुछ शर्तों की पालना के साथ इसकी इजाजत दी गई हैं। इनमें पैरोल के दौरान बंदी देश के किसी भी बाग में कोई आपराधिक कृत्य नहीं करेगा। पैरोल के दौरान बंदी दुराचरण वाले व्यक्तियों की संगति नहीं करेगा। राज्य व्यापारी लॉकडाउन की पालना करेगा। ऐसा नहीं करने पर पैरोल रिवोक किया जा सकेगा।