खनिज विभाग की एमनेस्टी योजना, 50 फीसदी राशि वसूली के निर्देश

एमनेस्टी योजना ( Amnesty scheme ) में नवंबर के दूसरे सप्ताह तक 50 फीसदी राशि वसूली के निर्देश दिए हैं। विभाग द्वारा सभी 49 कार्यालयों को लक्ष्य आवंटित कर भिजवाए जा चुके हैं। अब योजना के क्रियान्वयन में तेजी लानी होगी। गौरतलब है कि खान मंत्री प्रमोद जैन भाया ने पिछले दिनों खनिज विभाग ( Department of Minerals ) की विभागीय बकाया एवं ब्याज माफी की एमनेस्टी योजना की घोषणा करते हुए खनन पटृटाधारकों, ठेकाधारकों, सीमित अवधि के परमिटधारकों, रायल्टी बकायाधारकों, निर्माण ठेकेदारों आदि को बड़ी राहत दी है।

<p>खनिज विभाग की एमनेस्टी योजना, 50 फीसदी राशि वसूली के निर्देश</p>
जयपुर। एमनेस्टी योजना में नवंबर के दूसरे सप्ताह तक 50 फीसदी राशि वसूली के निर्देश दिए हैं। विभाग द्वारा सभी 49 कार्यालयों को लक्ष्य आवंटित कर भिजवाए जा चुके हैं। अब योजना के क्रियान्वयन में तेजी लानी होगी। वसूली के सभी प्रकरणों को चिह्नित किया जा चुका है। इस योजना में 80 करोड़ 60 लाख रुपए की वसूली के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। वसूली के सभी चिह्नित प्रकरणों में संबंधित से संपर्क साध कर राशि जमा कराने के लिए प्रेरित करें।
गौरतलब है कि खान मंत्री प्रमोद जैन भाया ने पिछले दिनों खनिज विभाग की विभागीय बकाया एवं ब्याज माफी की एमनेस्टी योजना की घोषणा करते हुए खनन पटृटाधारकों, ठेकाधारकों, सीमित अवधि के परमिटधारकों, रायल्टी बकायाधारकों, निर्माण ठेकेदारों आदि को बड़ी राहत दी है। इस योजना से राज्य सरकार के वर्षों से बकाया राजस्व की वसूली हो सकेगी, वसूली प्रयासों में लगने वाले अनावश्यक समय व धन की बचत होगी और वसूली कार्य में नियोजित मानव संसाधन का प्रोडक्टिव कार्यों में उपयोग किया जा सकेगा।
अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि एमनेस्टी योजना में कुल 80 करोड़ की वसूली लक्ष्यों में सर्वाधिक 6.6 करोड़ रुपए की वसूली जयपुर सर्कल के टोंक और अजमेर सर्कल के सेवर से होनी है। एमनेस्टी योजना के शुरुआती क्रियान्वयन में दौसा, अजमेर, ब्यावर, नागौर, डूंगरपुर, राजसमंद 2, आमेट व निम्बाहेड़ा में अच्छी शुरुआत है। दौसा ने लक्ष्यों के विरुद्ध 52 फीसदी राशि की वसूली की है, जो सराहनीय है। एमनेस्टी योजना की शतप्रतिशत क्रियान्विति को लेकर सरकार गंभीर है इसलिए क्रियान्विति में किसी तरह की कोताही सहन नहीं की जाएगी।
गौरतलब है कि एमनेस्टी योजना में 31 मार्च 2019 तक डेडरेंट (स्थिरभाटक), सरचार्ज, आरसीसी, ईआरसीसी ठेकों, सीमित अवधि के परमिट, निर्माण विभाग के ठेकेदारों आदि में बकाया व विभाग के अन्य बकाया राशि के प्रकरणों को शामिल किया गया है। योजना के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित राशि योजना अवधि में जमा कराकर बकायादार लाभ प्राप्त कर सकते हैं। योजना में ब्याजमाफी के साथ ही बकाया अवधि के अनुसार अलग-अलग स्लेब में मूल राशि में भी अधिकतम 90 प्रतिशत से लेकर कम से कम 30 प्रतिशत तक की राहत दी गई है। जिन बकायादारों द्वारा पूर्व में ही मूल राशि जमा करा दी गई है और केवल ब्याजराशि बकाया है उन प्रकरणों में समस्त ब्याज राशि माफ करने के लिए संबंधित खनि अभियंता व सहायक खनि अभियंता अधिकृत है।
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