चार्टर्ड अकाउंटेंट रेगुलेशन (1988)-66 के अनुसार विद्यार्थियों पर संस्थान के कोड ऑफ कंडक्ट लागू होंगे। इनको सीए फाउण्डेंशन, सीए इंटरमीडिएट, सीए अंतिम वर्ष, आर्टिकलशिप कर रहे छात्र, कम्यूनिकेशन व मैनेजमेंट कोर्स के छात्रों पर लागू होगा। छात्र छात्राओं को एपलॉयर ऑफिस, एपलॉयर क्लाइंट व उनके प्रतिनिधि, संस्थान के अधिकारी व कर्मचारी के समक्ष प्रोफेशनल मैनर राना होगा।
…तो क्लाइंट से नहीं लेंगे सहायता
आर्टिकलशिप के दौरान एपलॉयर की ओर से ऑडिट में सहयोग लेने पर छात्र-छात्राओं को क्लाइंट से नकदी सहित किसी प्रकार की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायता लेने को भी प्रतिबंधित किया है। एसा नहीं करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। कोड ऑफ कंडक्ट सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, मॉक टेस्ट जैसी आईसीएआई की विभिन्न गतिविधियों में भी लागू होगा।
आर्टिकलशिप के दौरान एपलॉयर की ओर से ऑडिट में सहयोग लेने पर छात्र-छात्राओं को क्लाइंट से नकदी सहित किसी प्रकार की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायता लेने को भी प्रतिबंधित किया है। एसा नहीं करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। कोड ऑफ कंडक्ट सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, मॉक टेस्ट जैसी आईसीएआई की विभिन्न गतिविधियों में भी लागू होगा।
इनका कहना है
संस्थान ने छात्र-छात्राओं के लिए कोड ऑफ कंडक्ट जारी किया है। शिकायत मिलने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
– अजय सोनी, पूर्व अध्यक्ष, आईसीएआई जोधपुर चेप्टर