पीली टोपी वालों से ही खरीदिए फल—सब्जी

फल-सब्जी वाले कोरोना पॉजिटिव आने के बाद सुपर स्पेडिंग का खतरा बढ गया है। ऐसे में कोविड—19 (कोविड—19 ) के फैलाव को रोकने के लिए नगर निगम ने सख्ती बतरना शुरू कर दिया हैै। अब शहर में वहीं ठेले वाले फल—सब्जी (Fruit and vegetable cart) बेच सकेंगे, जिन्हें नगर निगम (Jaipur Municipal Corporation) अनुमति देगा।

<p>पीली टोपी वालों से ही खरीदिए फल—सब्जी</p>
पीली टोपी वालों से ही खरीदिए फल—सब्जी
— नगर निगम ने 803 ठेलेवालों को दी अनुमति
— सबसे अधिक 210 ठेलों की अनुमति विद्याधर नगर जोन में
— सबसे कम 8 ठेलों की अनुमति आमेर जोन में

जयपुर। फल-सब्जी वाले कोरोना पॉजिटिव आने के बाद सुपर स्पेडिंग का खतरा बढ गया है। ऐसे में कोविड—19 (कोविड—19 ) के फैलाव को रोकने के लिए नगर निगम ने सख्ती बतरना शुरू कर दिया हैै। अब शहर में वहीं ठेले वाले फल—सब्जी (Fruit and vegetable cart) बेच सकेंगे, जिन्हें नगर निगम (Jaipur Municipal Corporation) अनुमति देगा। नगर निगम ने गुरुवार तक 803 ठेलों वालों को अनुमति दी है, जो शहर के 91 वार्डों में फल—सब्जी बेच सकेंगे। ये ठेले वाले नगर निगम की अनुमति प्राप्त टोपी पहने होंगे। साथ ही इनके पास निगम की ओर से जारी अनुमति पत्र भी होगा। निगम की अनुमति के बिना अगर कोई ठेला वाला सब्जी बेचते मिला तो उस पर कार्रवाई होगी।
नगर निगम प्रशासन ने 91 वार्डों के लिए 803 ठेलोंवालों को अनुमति दी है। इनमें सबसे अधिक विद्याधर नगर जोन में 210 ठेलेवालों को अनुमति दी है, वहीं सिविल लाइंस जोन में 178 ठेले वालों को फल—सब्जी बेचने के लिए अधिकत किया गया है। सांगानेर जोन में 127 ठेलेवालों को अनुमति दी है। वहीं मानसरोवर जोन में 113, मोती डूंगरी जोन में 92, हवामहल वेस्ट में 48, हवामहल इस्ट में 27 ठेले वाले और आमेर जोन में 8 ठेले वालों को अनुमति दी है। निगम अधिकारियों की मानें तो हर वार्ड में 10—11 ठेलेवालों को अनुमति दी गई है।
दूसरे वार्ड में नहीं जा सकेगा ठेलेवाला
नगर निगम की ओर से फल—सब्जी के ठेलेवालों को वार्ड वाइज अनुमति पत्र जारी किए गए है। जिस ठेले वाले को जिस वार्ड की अनुमति होगी, वह उसी वार्ड में सब्जी बेच सकेगा। ऐसे में फल-सब्जी ठेले वाले एक वार्ड से दूसरे वार्ड में नहीं जा पाएंगे। अनुमति प्राप्त ठेलेवाला अगर दूसरे वार्ड में गया या इनके अलावा कोई अन्य ठेलेवाला सब्जी बेचता पाया जाने पर जनता उसकी वॉर रूम के नम्बर 0141-2204475/76 पर फोन कर शिकायत कर सकेंगी। इससे उस पर कार्रवाई होगी। उसका अनुमति पत्र भी निरस्त होगा।
अनुमति प्राप्त ठेलेवालों की यूं करें पहचान
नगर निगम से अनुमति प्राप्त ठेलेवाले नगर निगम की ओर से जारी की गई टोपी पहने हुए होंगे। इनके पास निगम की ओर से जारी अनुमति पत्र भी होगा। इन्हें टोपी पहनना जरूरी है।
ये भी करना जरूरी
ठेलेवाले को फल—सब्जी बेचने के दौरान कोविड—19 के तहत निर्धारित सुरक्षा मापदंड अपनाने जरूरी है। उसे सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवानी होगी, साथ ही मास्क लगाना और सेनेटाइजिंग की पालना भी करनी होगी।
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