नियम विरुद्ध तैयार किए गए दो फर्मों पर मास्क के 5 हजार 222 नग किए जब्त

मास्क एवं हैंड सैनिटाइजर को एमआरपी से ज्यादा बेचने पर आमजन उपभोक्ता हेल्पलाइन पर भी कर सकते शिकायत
जयपुर की विधिक माप विज्ञान टीम ने की कार्रवाई
 

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जयपुर।
उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव सिद्धार्थ महाजन ने जयपुर शहर में कोरोना वायरस में उपयोग लिए जाने वाले मास्क एवं हैंड सैनेटाइजर को एमआरपी से ज्यादा मूल्य एवं बिना एमआरपी के बेचने की शिकायत पर विधिक माप विज्ञान टीम जयपुर को जांच कर कार्रवार्ई करने के निर्देश दिए।
जिस पर विधिक माप विज्ञान जयपुर की टीम शनिवार को नेहरू बाजार स्थित फर्म अजय सर्जिकल की जांच करने पहुंची तो वहां पर वीनस ब्रांड मार्का के मास्क विधिक माप विज्ञान (डिब्बा बंद वस्तुएं) नियम 2011 के नियमों के तहत नहीं पाए गए जिस पर टीम द्वारा 1 हजार 472 निर्मित मास्क के नगों को जब्त कर लिया गया।
बिना पंजीकरण के मास्को का किया जा रहा निर्माण
टीम जब जयसिंह पुरा खोर जयपुर स्थित फर्म जेक्सन केयर प्रोडक्ट की जांच करने पहुंची तो फर्म वहां पर भी विधिक माप विज्ञान (डिब्बाबंद वस्तुएं) नियम 2011 के नियमों के तहत पंजीकरण भी नहीं पाई गई। फर्म द्वारा नियमों की अवहेलना करते हुए तैयार मास्को की पैकेजिंग पर घोषणाएं भी अंकित नहीं कर रखी थी जिस पर विधिक माप विज्ञान टीम द्वारा तैयार किए गए 3 हजार 750 नगों को जप्त कर लिया गया।
हैंड सेनिटाइजर का बिना पैकेट रजिस्ट्रेशन के किया जा रहा निर्माण
विधिक माप विज्ञान की टीम कानोता में रीको इंडस्ट्रीज एरिया में संचालित फर्म एसोसिएट फार्मा ट्रेडर्स की जांच करने पहुंची तो फर्म द्वारा बिना रजिस्ट्रेशन के हैंड सेनिटाइजर एवं आयुर्वैदिक प्रोपराइटरी दवाइयों का निर्माण किया जा रहा था जो कि बाजार में बिक्री करने हेतु पैकिंग भी पाई गई। जांच के दौरान टीम को बड़ी अनियमितता पाए जाने पर फर्म के मालिक को नोटिस जारी कर दिया गया।
एमआरपी से ज्यादा बेचने पर आमजन उपभोक्ता हेल्पलाइन पर भी कर सकता है शिकायत
शासन सचिव ने बताया कि कोरोना वायरस के बचाव हेतु उपयोग में लिए जाने वाले मास्क एवं हैंड सेनीटाइजर को खरीदते समय आमजन पैकेट पर फर्म का नाम पता एमआरपी एवं संख्या जरूर देखें। उन्होंने बताया कि अगर कोई मास्क एवं हैंड सैनिटाइजर विक्रेता आमजन से एमआरपी से ज्यादा पैसा वसूलते हैं तो आमजन उपभोक्ता विभाग की हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 18001806030 पर शिकायत कर सकता है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अगर कोई विक्रेता एमआरपी से ज्यादा पैसा आमजन से वसूल करेगा तो उसके विरुद्ध विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 के तहत कार्यवाही की जाएगी। प्रदेश में एमआरपी से ज्यादा या बिना एमआरपी के मास्क एवं हैंड सैनिटाइजर विक्रय करने वाले विक्रेताओं के विरुद्ध विभाग द्वारा कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।
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