पूर्व मंत्री विजयलक्ष्मी साधो को राहत नहीं

हाइकोर्ट ने याचिका खारिज की, सरकारी आवास खाली कराने का मामला

<p>case filing</p>

जबलपुर. मप्र हाइकोर्ट से कांग्रेस की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहीं डॉ. विजयलक्ष्मी साधो को राहत नहीं मिली। जस्टिस संजय यादव व जस्टिस विशाल धगट की डिवीजन बेंच ने साधो की ओर से याचिका वापस लेने के आग्रह पर उनकी याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्हें आवंटित सरकारी आवास खाली कराने के आदेश को चुनौती दी गई थी। हालांकि कोर्ट ने साधो को इस सम्बंध में राज्य सरकार के समक्ष अभ्यावेदन देने की छूट प्रदान कर दी। महेश्वर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक व पूर्व मंत्री डॉ विजयलक्ष्मी साधो की ओर से पेश याचिका में कहा गया कि उन्हें विधानसभा अध्यक्ष के पूल से चार इमली भोपाल में बी 11 बंगला आवंटित किया गया। लेकिन प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होते ही भाजपा सरकार ने उन्हें यह बंगला खाली करने के लिए 13 मई को आदेश जारी कर दिये। 14 मई को सरकार की ओर से आवास खाली न करने पर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। अधिवक्ता अजय गुप्ता ने तर्क दिया कि आवास विधानसभा अध्यक्ष के पूल के समकक्ष है, लिहाजा अभी खाली नहीं कराया जा सकता। शासकीय अधिवक्ता ए राजेश्वर राव ने याचिका का विरोध किया। अंतिम सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता की ओर से याचिका वापस लेने का आग्रह किया गया, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर याचिका खारिज कर दी।

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