उमरिया में गौशाला निर्माण की अनुमति नहीं, पीसीबी करे कार्रवाई

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देश
 

<p>NGT</p>
जबलपुर। एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) ने कहा कि नगर निगम जबलपुर ने उमरिया में गौशाला का निर्माण बिना अनुमति के किया है। एमपीपीसीबी की रिपोर्ट के आधार पर एनजीटी के जस्टिस शिवकुमार सिंह और सदस्य अरुण कुमार वर्मा की बेंच ने मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीपीसीबी) को इस सम्बंध में समुचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि कार्रवाई के बाद रिपोर्ट भी पेश की जाए।
यह था मामला
नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ. पीजी नाजपांडे व नयागांव निवासी रजत भार्गव की ओर से याचिका में कहा गया कि नगर निगम जबलपुर ने वार्ड क्रमांक 79 में स्थित उमरिया में गौशाला बनाने के लिए आवश्यक कानूनी अनुमति नहीं ली है। अधिवक्ता प्रभात यादव ने तर्क दिया कि इस मामले में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशों का पालन नहीं किया गया। एनजीटी ने 10 जून 2021 को कलेक्टर जबलपुर को निर्देश दिया था कि गौशाला निर्माण की जांच कर 15 दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। इसके बावजूद रिपोर्ट पेश नहीं की गई। इस पर एनजीटी ने जबलपुर कलेक्टर की रिपोर्ट 15 दिन में पेश करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 24 सितंबर करते हुए नगर निगम और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया गया।
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