मुख्यमंत्री की कलेक्टर और जिला आपदा प्रबंधन समिति के सदस्यों के साथ हुई वीसी बैठक में बनी सहमति
आंशिक छूट के साथ 22 अप्रेल की सुबह 6 बजे तक शहर में लॉकडाउन
सीएम ने ली बैठक
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कलेक्टर कर्मवीर शर्मा और जिला आपदा प्रबंधन समिति के सदस्यों के साथ हुई वीसी बैठक में लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया। सदस्यों ने सुझाव दिया कि लॉकडाउन आगे बढ़ाया जाए। विधायक अशोक रोहाणी ने बताया कि सभी की सहमति थी कि कोरोना संक्रमण की चेन को तोडऩे के लिए शहर में लॉकडाउन जरूरी है।
लॉकडाउन में इन सेवाओं में मिलेगी छूट
– दवा दुकान, अस्पताल, दूध दुकान, सांची पार्लर, राशन दुकान।
– सभी पेट्रोल पंप व एलपीजी सिलेंडर की होम डिलेवरी।
– खान-पान प्रतिष्ठान बंद रहेंगे लेकिन होम डिलेवरी होगी, होम टिफिन, पार्सल सेवाएं खुली रहेंगी।
– होटल और लॉज में केवल इन रूम डायनिंग व्यवस्था
– औद्योगिक श्रमिक, कच्चा एवं तैयार माल, उद्योगों के अधिकारी व कर्मचारी।
– परीक्षा केंद्रों में आने-जाने के लिए परीक्षार्थी एवं परीक्षा से जुड़े अधिकारी-कर्मचारी।
– अस्पताल, नर्सिंग होम तथा टीकाकरण के लिए नागरिक व कर्मियों का आवागमन।
– बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन व एयरपोर्ट आने-जाने वाले नागरिक।
– आइटी कंपनियां, बीपीओ, मोबाइल कंपनियों का स्टाफ व यूनिट।
– इलेक्ट्रॉनिक्स एवं मोबाइल रिपेयरिंग करने वाले व्यक्तियों के लिए होम सर्विस।
– केवल वे निर्माण जहां मजदूर निर्माण स्थल पर ही रह रहे हों।
– धर्मिक स्थल पर केवल पुजारी, मौलवी, पादरी व सिक्ख गुरु करेंगे पूजा, अर्चना व इबादत।
प्रशासन आमजन के सामने रखे सही आंकड़े
जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में जबलपुर को लेकर शासन द्वारा पेश किए जा रहे आंकड़ों पर पाटन विधायक अजय विश्नोई ने आपत्ति जताई। उनका कहना था अधिकारी मृत्यु के जो आंकड़े पेश कर रहे हैं, वे हकीकत से उलट हैं। यदि सही जानकारी सामने आएगी तो लोग जागरूक होंगे। रेमेडेसिविर इंजेक्शन की कमी है लेकिन उसकी कालाबाजारी भी हो रही है। इसे रोकने के लिए कठोर कदम उठाए जाने चाहिए। विश्नोई ने बताया कि उन्होंने जनता की बातें सीएम के सामने मजबूती के साथ रखी हैं।
इन पर रहेगा प्रतिबंध
– आपात कार्य को छोडकऱ बेवजह आवाजाही।
– सामूहिक आरती, जुलूस, पूजा, तकरीर, लंगर, हवन, प्रवचन, प्रार्थना, सामूहिक भोज, भंडारा।
– सभी व्यापारिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठान, दुकान, पार्क, स्टेडियम सभी सार्वजनिक गतिविधियां।
– समस्त शासकीय, अर्धशासकीय व अशासकीय कार्यालय के अलावा प्रतिष्ठान।
अत्याश्यक सेवाओं वाले कार्यालय भी खुलेंगे- स्वास्थ्य, पुलिस, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, राजस्व, विद्युत, दूरसंचार, नगर निगम, आपदा प्रबंधन, पेयजल, टेलीकॉम, डाक सेवा, लेखा शाखा, बैंक, एटीएम, कोरोना ड्यूटी।
पूर्व से निर्धारित तिथियों पर विवाह की अनुमति – पूर्व से निर्धारित तिथियों में विवाह समारोह की अनुमति प्रदान की गई है। कार्यपालिक दंडाधिकारी से परमीशन लेना जरूरी होगा। इसमें दोनों पक्षों को मिलाकर केवल 50 लोग शामिल हो सकेंगे।