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जबलपुर में आज शाम से लॉकडाउन, भूल कर न निकलें बाह, होगी पुलिस कार्रवाई

जबलपुर में आज शाम से लॉकडाउन, भूल कर न निकलें बाह, होगी पुलिस कार्रवाई
 

जबलपुरJul 24, 2020 / 11:42 am

Lalit kostha

lockdown in jabalpur

जबलपुर। प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए 10 दिनों का लॉकडाउन लगाया गया है। ताकि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। वहीं जबलपुर में भी दिनोंदिन बढ़ रहे मरीजों की संख्या को देखते हुए दो दिनों का लॉकडाउन लगाए जाने का निर्णय लिया गया है। हालांकि 10 दिनों के लॉकडाउन लगाए जाने की अफवाहें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, किंतु शासन प्रशासन ने इसकी पुष्टि नहीं की है इसे अफवाह करार दिया है। लेकिन दो दिनों के लॉकडाउन की घोषणा शुक्रवार को कलेक्टर भरत यादव ने की है। जो कि शुक्रवार शाम 7 बजे से शुरू हो जाएगा।

आज शाम 7 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक रहेगा लॉकडाउन, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

कोरोना संक्रमण की मौजूदा स्थिति को देखते हुए शुक्र वार शाम सात बजे से सोमवार सुबह पांच बजे तक लॉकडाउन रहेगा। कलेक्टर भरत यादव ने राज्य शासन के गृह मंत्रालय के निर्देश व जिला आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में हुई चर्चा के तहत अनलॉक में विराम देने सम्बंधी आदेश गुरुवार को जारी किए।

 

मिलेंगी आवश्यक वस्तुएं
जबलपुर जिले की नगर निगम सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में अति आवश्यक वस्तुएं व दूध, मेडीकल स्टोर, पेट्रोल पम्प, गैस एजेंसी की दूकान खुलीं रहेंगी। इनके अतिरिक्त अन्य आवश्यक वस्तुओं की होम डिलेवरी की व्यवस्था यथावत रहेगी। जनरल स्टोर्स, फ ल, सब्जी की दुकान व निजी कार्यालय पूर्णत: बंद रहेंगे। जिनकी शादी की तिथि 24, 25 जुलाई व 26 जुलाई को पूर्व से नियत है, उनको इस प्रतिबंध से छूट रहेगी। केवल 20 व्यक्ति वर-वधु सहित शादी में शामिल हो सकेंगे। साथ ही लोग घरों से अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकल सकेंगे।

बंद रहेंगे वाहन
दोपहिया एवं चार पहिया वाहनों का संचालन पूर्णत: बंद रहेगा। लेकिन, अति आवश्यक सेवा वाले वाहन जैसे नगर निगम, पुलिस, राजस्व, स्वास्थ्य, विद्युत, दूर संचार, नगर शासकीय, आपदा प्रबंधन, पेय जल, प्रिंट व इलेक्ट्रानिक मीडिया के साथ ही इमरजेंसी ड्यूटी वाले शासकीय कर्मचारी केवल ड्यूटी के प्रयोजन से मुक्तरहेंगे। ऐसे कर्मचारियों को अपने साथ परिचय पत्र, रखना अनिवार्य होगा।

इनको भी छूट
हेल्थ इमरजेंसी की स्थिति में उपयोग किये जाने वाले निजी वाहनों को एवं ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों को रेलवे स्टेशन तक और रेलवे स्टेशन से गंतव्य तक पहुंचने वाले निजी वाहन, ऑटो रिक्शा, टैक्सी को छूट रहेगी। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तिके विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 188 व अन्य सभी कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। 27 जुलाई को सुबह पांच बजे के
बाद कार्यालय कोविड-19 के नियमानुसार यथावत प्रभावशील होगी।

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