Corona effect: एमपी हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

-Corona effect को लेकर चीफ जस्टिस ने सुनाया है यह फैसला

<p>जबलपुर हाईकोर्ट</p>
जबलपुर. एमपी हाईकोर्ट ने जनहित में बड़ा फैसला सुनाया है। इसे Corona effect माना जा रहा है। यह फैसला चीफ जस्टिस जस्टिस मोहम्मद रफीक ने सुनाया है। इसके तहत अब जबलपुर मुख्य पीठ समेत ग्वालियर और इंदौर खंडपीठ में 24 अप्रैल तक सिर्फ वर्चुअल मोड से सुनवाई होगी। इस दौरान किसी केस की फाइल फिजिकली नहीं होगी। इस आदेश के तहत नई याचिका, जवाब दाखिला या शपथ पत्र अब ड्रॉप बॉक्स के माध्यम से ही दाखिल किए जाएंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
बताया जा रहा है कि इस आदेश से पूर्व कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सीएम आवास पर भी एक हाईलेवल बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में फैसला किया गया कि राज्य के सभी शासकीय कार्यालय आने वाले तीन महीनों तक पांच ही दिन काम करेंगे। कार्यालय अब सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 10 से शाम 6 बजे तक खुलेंगे और शनिवार व रविवार को बंद रहेंगे।
बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि सूबे के सभी नगरीय क्षेत्रों में 8 अप्रैल से अगले आदेश तक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। साथ ही हर रविवार को पूर्ण लॉकडाउन होगा। इस दौरान किसी भी तरह की दुकान या प्रतिष्ठान खोलने पर पाबंदी होगी और ऐसा नहीं करने पर प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा।
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