refuse to run bus:जबलपुर के ऑपरेटरों ने 50 प्रतिशत यात्री में बस चलाने से किया मना

-ट्रैफिक एएसपी की बैठक में बस, ऑटो व टैक्सी चालक संघ ने जताई असमर्थता-कहा गाइडलाइन और सोशल डिस्टेसिंग के अनुसार बस चलाएंगे तो बस बिक जाएगी

<p>Bus, auto and taxi drivers association</p>

जबलपुर। ट्रैफिक एएसपी अगम जैन ने बुधवार को पुलिस कंट्रोल रूम में शाम सात बजे जिले के बस ऑपरेटर, ऑटो व टैक्सी संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना से बचाव के अनुसार बसों, ऑटो व टैक्सी का संचालन शुरू कर सकते हैं। बसों में कुल सीटी क्षमता के 50 प्रतिशत, ऑटो में दो सवारी और टैक्सी में तीन लोगों को बिठाने की अनुमति मिलेगी। बैठक में इस निर्णय का सभी संगठनों ने विरोध करते हुए घाटे का सौदा बताया। संघ के आपत्तियों को एएसपी ने शासन को अवगत कराने की बात कही है।
जानकारी के अनुसार एएसपी अगम जैन और एएसपी संजीव उईके सहित दोनों डीएसपी व ट्रैफिक टीआई की मौजूदगी में ये बैठक हुई। अधिकारियों ने बताया कि बस में सफर करने वाले को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। हर फेरे के बाद बस, ऑटो व टैक्सी को सेनेटाइज करना होगा। ऑटो कलर के अनुसार तय रूट पर चलेंगे और बस को निर्धारित स्टॉपेज पर ही सवारी बिठाने व उतारने की अनुमति होगी।

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तीन महीने का टैक्स होना चाहिए माफ
बस ऑपरेटरों ने लॉकडाउन अवधि का टैक्स माफ करने सहित कई मांग रखी। बताया कि सीट क्षमता पर वाहन चलाने पर 80 प्रतिशत खर्च होता है। ऐसे में 50 प्रतिशत सवारी में चलाने पर खर्च ही नहीं निकलेगा। यही परेशानी ऑटो चालकों ने रखी। बैठक में बस एसोसिएशन के अध्यक्ष पिंटू तिवारी, शंकर दयाल शर्मा, बच्चू रोहाणी, ऑटो संघ के अध्यक्ष शिवा शर्मा, विजय कुमार सहित अन्य लोग मौजूद थे।

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अधिकारी अपना रहे दोहरी नीति
जबलपुर बस ऑपरेटर संघ के नसीम बेग ने बताया कि अधिकारी दोहरी नीति अपना रहे हैं। पलायन के समय यही प्रशासनिक अधिकारियों ने बसों में क्षमत से अधिक लोगों को बिठाकर रवाना कराया था। तब न तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान था और न ही किसी तरह की गाइडलाइन का। 50 प्रतिशत यात्री क्षमता में लागत ही नहीं निकलेगी। हम ऑपरेटर बर्बाद हो जाएंगे। इस क्षमता में किराया या तो किराया डबल हो या फिर सरकार टैक्स में छूट देकर इसकी भरपायी करे।

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