मुख्यमंत्री शिवराज सिंह नाराज, अपर आयुक्त अयाची के यहां शादी में शामिल हुए अधिकारियों पर होगी कार्रवाई

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह नाराज, अपर आयुक्त अयाची के यहां शादी में शामिल हुए अधिकारियों पर होगी कार्रवाई

<p>chhindwara</p>

जबलपुर। नगर निगम के अपर आयुक्त राकेश आयाची के यहां हुए विवाह समारोह के बाद कोरोना विस्फोट पर सरकार एक्शन मोड पर आ गई है। इस विवाह समारोह में अफसरों की मौजूदगी में सोशल डिस्टेंसिंग टूटने व मामूली धाराओं में पुलिस के अपराध दर्ज करने पर उठ रहे सवालों के बाद कलेक्टर ने पुलिस को मामले की गम्भीरता से जांच करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस को वीडियो फुटेज के आधार पर विवाह में शामिल होने वालों की संख्या निकालने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद एफआईआर में धाराएं बढ़ाई जाएंगी। उधर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेसिंग में इस विवाह समारोह के बाद बढ़ी कोरोना मरीजों की संख्या को गम्भीरता से लिया है। उन्होंने विवाह समारोह में शामिल होने वाले शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों की सूची जिला प्रशासन से मांगी है।

मुख्यमंत्री ने मांगी विवाह समारोह में शामिल होने वालों की सूची
जिस शादी-पार्टी से फूटा कोरोना बम उस पर सरकार सख्त, फुटेज खंगालकर बढ़ाएंगे धारा

प्रशासन मामूली धाराओं में कर रहा कार्रवाई की खानापूर्ति

 

आयाची के परिवार में हुई शादी के बाद बनी कोरोना चेन से करीब 100 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इसमें एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है। इस विवाह समारेाह में आला अधिकारी मेहमान बने थे। जिस समय विवाह हुआ, उस वक्त जिले में शादी और विवाह में वर और वधु पक्ष की तरफ से 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति थी। लेकिन, दोनों तरफ से सैकड़ों की तादाद में लोग शामिल हुए। इसमें प्रशासन, निगम और पुलिस के अधिकारी भी गए। नियम टूटने के बाद भी मामूली धाराओं के तहत कार्रवाई कर पल्ला झाड़ लिया गया।


नगर निगम अधिकारी के विवाह समारोह सम्बंधी मामले में पुलिस को जांच के निर्देश दिए गए हैं। वीडियो फुटेज के आधार पर विवाह में शामिल होने वालों की संख्या निकाली जा रही है। उसी आधार पर इस मामले में धाराएं बढ़ाकर कार्रवाई की जाएगी।
– भरत यादव, कलेक्टर

 

ढुलमुल नहीं सख्ती की नजीर पेश करें!
तहसीलदार की रिपोर्ट पर पुलिस ने नगर निगम अपर आयुक्तराकेश आयाची व गुलजार होटल के संचालक नीटू भाटिया के विरुद्ध धारा 188 के उल्लंघन का केस दर्ज किया था। कानून के जानकारों का कहना है कि इस मामले में आइपीसी की धारा 269 और 270 के तहत भी कार्रवाई होनी चाहिए। पहली धारा कहती है कि वह उपेक्षापूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलने की आशंका हो। दूसरी धारा के मुताबिक जो कोई परिद्वेष से ऐसा कार्य करेगा, जिससे कि वह जानता हो कि जीवन के लिए संकटपूर्ण किसी रोग का संक्रमण फैलने की संभावना हो। धारा 269 में छह माह कारावास और जुर्माना और धारा 270 दो साल का कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकता है। बॉलीवुड गायिका कनिका कपूर के प्रकरण इन धाराओं का उल्लेख किया गया था।


हर रोज सामने आ रहे मरीज
शादी के बाद कोरोना की जो रिपोर्ट आ रही हैं, उनमें हर दिन एक या दो पॉजिटिव केस शादी से जुड़े होते हैं। शादी में जो लोग शामिल हुए। अब वे पॉजिटिव तो हो रहे हैं। उनके सम्पर्क में आकर दूसरे भी पॉजिटिव हो रहे हैं।
शादी में हर विभाग के अधिकारी हुए शामिल
इस शादी समारोह में लगभग हर विभाग के अधिकारी शामिल हुए। इन्हीं पर कहीं न कहीं शहर में अलग-अलग व्यवस्थाएं सम्भालने की जिम्मेदारी थी। प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य, नगर निगम और तमाम विभागों के अधिकारी मेहमान बनकर गए थे।

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