महिला अपराध के खिलाफ त्वरित प्रभावी कार्रवाई को ये बड़ी पहल

-प्रदेश के थानों में अब ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क

<p>ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क</p>
जबलपुर. महिलाओं के साथ होने वाली आपराधिक घटनाओं में उन्हें त्वरित मदद पहुंचाने के लिए अब जबलपुर सहित प्रदेश के 700 थानों में ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क स्थापित हो जाएगा। हाईकोर्ट के प्रशासनिक जज, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव वर्चुअल कार्यक्रम में शाम 4.30 बजे इसका शुभारंभ करेंगे। जबलपुर के 33 थानों में महिला हेल्प डेस्क शुरू हो रहा है। अन्य थानों में पहले से ये संचालित है।
केंद्र सरकार के आर्थिक एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की मदद से प्रदेश के सभी जिलों के 700 थानों में ‘‘ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क’’ स्थापित की जा रही है। महिला अपराध के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के लिए इस तरह की पहल की जा रही है। महिला डेस्क में महिलाएं ही पीड़िता की समस्या सुनेंगी। अन्य विभागों से समन्वय स्थापित करके त्वरित मदद दिलाने का प्रयास करेंगी। महिला डेस्क के प्रभारी अधिकारियों और कर्मियों को मध्य प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रशिक्षित किया गया है।
जबलपुर के 33 थानों में ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क का शुभारंभ होगा

प्रदेश के 700 थानों में जबलपुर जिले के 33 थानों भी शामिल हैं। इन थानों में भी ‘‘ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क’’ का शुभारंभ किया जाएगा। एनआईसी के माध्यम से जिले के सभी पुलिस अधिकारी व अन्य विभागों के अधिकारी, थाना प्रभारी वेबकॉस्ट लिंक के माध्यम से कार्यक्रम से जुड़ेंगे। 33 थानों में ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क’’ के संचालक महिला अधिकारी और स्टाफ भी कार्यक्रम में शामिल रहेगा।
महिला, बच्चे व बुजुर्गों को मिलेगी त्वरित मदद
महिला डेस्क को मुख्य रूप से महिला, बच्चे, और बुजुर्गों को ध्यान मे रखते हुए कार्रवाई करने के निर्देश मिले हैं। अधिक महिला अपराध वाले थानों में महिला डेस्क के लिए अलग कक्ष, महिला अधिकारी की पदस्थापना, और प्रसाधन कक्ष की व्यवस्था की गई है। हर जिले में महिला डेस्क के नोडल अधिकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक/उप पुलिस अधीक्षक स्तर के होंगे। थाना प्रभारी के नियंत्रण और निर्देशन मे ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क का संचालन महिल उप निरीक्षक /सहायक उप निरीक्षक द्वारा किया जाएगा।
वर्चुअल शुभारंभ में ये रहेंगे मौजूद
जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव कार्यक्रम का शुभारंभ शाम 4.30 बजे ऑनलाइन करेंगे। इसमें वेब लिंक की माध्यम से गृह विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, सामान्य प्रशासन, अनुसूचित जाति एवं जनजाति विभाग, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन विभाग, सहकारिता और श्रम विभाग के प्रमुख सचिव, अपर प्रमुख सचिव, राज्य स्तर के सदस्य सचिव, सभी जिले के सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारी शामिल होंगे।
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