दो साथियों को मिली जमानत देखकर दो अन्य लोगों ने भी याचिका, कोर्ट ने कर दी खारिज

-पीपल मोहल्ला की शराब दुकान का मामला-एक पुलिसकर्मी व अन्य साथा को पहले हाईकोर्ट से मिल चुकी है जमानत

<p>हाथरस की घटना पर हाईकाेर्ट सख्त, यूपी सरकार के शीर्ष अफसरों को किया तलब</p>
इटारसी। पीपल मोहल्ला स्थित शराब दुकान को लॉकडाउन घोषित होने के बाद सील किया गया था। इस दुकान के सील होने के बावजूद उसमें से शराब की खेप निकालकर अवैध परिवहन का प्रयास करते हुए पुलिस ने एक पुलिसकर्मी सहित पांच अन्य लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था। मामले में आरोपी बनाए गए दो अन्य लोगों की जमानत याचिका को मंगलवार को कोर्ट ने खारिज कर दिया।
पुलिस ने इस मामले में पुलिसकर्मी गिरीराज त्यागी, गौरव सिंह, सतीश शिवहरे, मनोज दुबे, पवन भाट और गौरव शिवहरे के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था। इनमें से पुलिसकर्मी त्यागी और गौरव ङ्क्षसह की जबलपुर हाइकोर्ट से जमानत हुई है। इसी को आधार बनाकर आरोपी पवन भाट एवं मनोज दुबे ने भी कोर्ट में जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश इटारसी ने अतिरिक्त लोक अभियोजक अधिकारीभूरेसिंह भदौरिया के तर्कों से सहमत होकर दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी। मामले के एक अन्य आरोपी सतीश शिवहरे की भी याचिका यहां से निरस्त हो चुकी है जो अब जबलपुर उच्च न्यायालय में लगी है।
Copyright © 2024 Patrika Group. All Rights Reserved.