सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से करीब 15 हजार करोड़ के इस कारोबार को मिली संजीवनी

सुप्रीम कोर्ट ने दीपावली पर पटाखे जलाने के बैन को हटाकर देश के 15 हजार करोड़ रुपए के पटाखा कारोबार को संजीवनी दी है।

<p>सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से करीब 15 हजार करोड़ के इस कारोबार को मिली संजीवनी</p>

नर्इ दिल्ली। करीब दो सालों से सुप्रीम कोर्ट में चुंगल में फंसा पटाखा कारोबार को फिर से संजीवनी मिल गर्इ है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश के लिए फैसला सुनाते हुए कहा है कि पटाखों पर बैन नहीं होगा। यानी देश के इस 15 हजार करोड़ रुपए कारोबार को एक फिर से फलने फूलने का मौका मिल गया है। आपको बता दें कि दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक में पटाखा कारोबार करीब 15 हजार करोड़ रुपए हैं। जिसमें 10 हजार करोड़ रुपए का कारोबार तमिलनाडू के शिवकाशी में बनने वाली पटाखा फैक्ट्री का है। वहीं 5 हजार करोड़ रुपए का कारोबार उत्तर भारत में दिल्ली एनसीआर आैर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है।

दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश
भारत पटाखा बनाने के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत से पहले चीन का नाम आता है। आंकड़ों की बात करें तो भारत में 70 से 75 हजार टन पटाखा का उत्पदान होता है। मतलब साफ है कि देश में करीब 15 हजार करोड़ रुपए का पटाखा कारोबार जिसमें है। जिससे लाखों लोगों का परिवार चलता है।

करीब 8 लाख लोगों को राहत
उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक इस कारोबार से जुड़े करीब 7 से 8 लाख लोगों को राहत की सांस मिली है। आपको बता दें कि देश के पटाखा कारोबार में करीब 7 से 8 लाख लोग जुड़े हुए हैं। जिससे उनके घरों तमें चूल्हा जल रहा है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के बैन से लोगों के घरों के चूल्हें ठंडे हो गए थे। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो बेरोजगारों की श्रेणी में आ गए थे।

यहां देश की सबसे बड़ी फैक्ट्री
देश में सबसे बड़ी पटाखा फैक्ट्री तमिलनाडू स्थित शिवकाशी में हैं। जहां देश का 85 फीसदी पटाखा कारोबार है। यहां पर पटाखों का कारोबार करीब 10 हजार करोड़ रुपए का है। जहां 5 लाख के करीब लोग कारोबार से जुड़े हुए हैं। पटाखों की वजह से यहां लोगों को रोजगार मिला हुआ है। एेसे में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला इन लोगों के लिए काफी राहत भरा है। बाकी कारोबार दिल्ली-एनसीआर आैर अन्य सटे इलाकों में हैं। जहां पर करीब 5 हजार करोड़ रुपए का कारोबार है आैर 3 लाख से ज्यादा लोग कारोबार से जुड़े हुए हैं।

रात 8 से 10 बजे तक के लिए राहत
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार देश में दीपावली के दिन रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक यानी दो घंटे की छूट दी है। यह आदेश पूरे देश में लागू होगा। वहीं इसे चेक करने के लिए इलाके का दरोगा जिम्मदार होगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने क्रिसमस के दिन पटाखे जलाने के लिए रात 12 बजे तक का समय दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट की इस राहत का लोग नाजायज फायदा उठाते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने पहले यह रखीं थी शर्ते
– पटाखों की बिक्री के लिए पुलिस की निगरानी में लाइसेंस दिए जाएं।
– 2016 में जितने लाइसेंस दिए गए इस बार उससे 50% ही दिए जाएं।
– साइलेंस जोन (हॉस्पिटल, कोर्ट, धार्मिक स्थल और स्कूल) के 100 मीटर के दायरे में पटाखे न चलाए जाएं।
– पटाखे बनाने में लीथियम, लेड, पारा, एंटीमोनी और आर्सेनिक का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए।
– दिल्ली-एनसीआर में अगले आदेश तक दूसरे राज्यों से पटाखे न लाए जाएं।
– इस साल दिवाली पर दिल्ली-एनसीआर के लिए 50 लाख किलो पटाखे पर्याप्त हैं।

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