सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने जेपी मॉर्गन को अपने किसी एक खाते से यूको बैंक में खाले गए एस्क्रो खाते में 140 करोड़ से ज्यादा रकम डालने को कहा है। ईडी ने जेपी का खाता हाल ही कुर्क किया था। कोर्ट के अनुसार इन रुपयों से आम्रपाली के अधूरे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में खर्च किया जाएगा। अधिकारियों की मानें तो ऐसा पहली बार हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल एजेंसी द्वारा किसी खाते की कुर्की करने के बाद रुपया ट्रांसफर करने का आदेश दिया है।
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187 करोड़ रुपए किए थे कुर्क
जानकारों की मानें तो एक बार कुर्क किए गए धन को उन्हीं बैंकों में रखा जाता है, जिस बैंक में वो जमा है। कुर्की के आदेश की मंजूरी और बाद में संपत्ति को जब्त करने के लिए पीएमएलए को भेजा जाता है। ईडी ने कुछ दिन पहले ही पीएमएलए के एक आदेश के तहत मुंबई की एक बैंक शाखा से जेपी मॉर्गन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के 187 करोड़ रुपए से अधिक रुपयों को कुर्क कर लिया था।
सुप्रीम कोर्ट कर रही है पूरे मामले की निगरानी
इस पूरे मामले की देखरेख सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने हाथों में ली हुई है। पिछले साल दिसंबर में कोर्ट ने ईडी को जांच का आदेश दिया था। ईडी के लखनऊ जोन के संयुक्त निदेशक राजेश्वर सिंह को जेपी मॉर्गन के खिलाफ धन शोधन कानून और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के आदेश दिए गए थे।