– एसिड के किसी भी रूप को बेचने के लिए अलग से लाइसेंस लेना जरूरी है।
– जिसे भी एसिड बेचा जाता है उससे इस्तेमाल की वजह लिखित में लेना होती है।
– एसिड खरीदने वाले के आधार कार्ड की कॉपी भी लेना होती है।
– कितनी मात्रा में एसिड लिया और बेचा गया उसका पूरा रिकॉर्ड रखना होता है।
– यदि नियम विरुद्ध बिक्री हो रही है तो एसडीएम उसके खिलाफ 50 हजार रुपए तक का जुर्माना लगा सकते हैं।
कोर्ट ने फिर पूछा, नियमों को ताक पर रखकर एसिड कैसे बेचा जा रहा है ? ऐसी बिक्री करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है? प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य और महिला बाल विकास विभाग के प्रमुख सचिव को भी नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन उनकी ओर से भी जवाब नहीं मिला है। शहर की एसिड अटैक पीड़िता ने एडवोकेट शन्नो शगुफ्ता खान के माध्यम से यह याचिका दायर की है। गुप्ता ने बताया, हमने शहर की 50 दुकानों की जानकारी दी है जहां पर गलत तरीके से एसिड बेचा जा रहा है।