लोकायुक्त जांच में फंसे खनिज अधिकारी प्रदीप खन्ना को अनिवार्य सेवानिवृत्ति

अनियमितताओं को लेकर बने रहे चर्चा में
32 साल की नौकरी में 5 बार निलंबित

<p>File Photo</p>
इंदौर. जिला खनिज अधिकारी रहे प्रदीप खन्ना को शासन ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी है। सेवा के दौरान खन्ना कई बार चर्चाओं में रहे। उन्हें पांच बार निलंबित किया गया और कई विभागीय जांच हुईं। इसे आधार मानकर यह कार्रवाई की गई। 50 साल की उम्र व 20 साल की सेवा के मामले में अनिवार्य सेवानिवृत्ति के नियम के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग ने खन्ना को लेकर आदेश जारी कर दिया है।
प्रदीप खन्ना की सेवा काल विवादों में रहा। 32 साल की नौकरी में वे 5 बार निलंबित किए गए। वह खनिज विभाग में वर्ष 1986 में खनिज निरीक्षक तृतीय वर्ग श्रेणी कर्मचारी के रूप में नियुक्त हुए थे। 2001 में खनिज अधिकारी के पद पर पदोन्नत हुए। पांच साल इंदौर में रहे। सेवा अवधि की समीक्षा के बाद प्रशासन ने कार्रवाई की अनुशंसा की थी।
भोपाल, इंदौर में एक साथ हुई थी सर्चिंग

खन्ना वर्ष 2015 से जून 2020 तक इंदौर में पदस्थ रहे। जून 2020 को श्योपुर तबादला हुआ, लेकिन वहां नहीं गए। 1 सितंबर 2020 को लोकायुक्त ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में कार्रवाई की थी। छापे में इंदौर, भोपाल में कई संपत्तियां मिलीं। बायपास की कॉलोनी में बने आलीशान बंगले के कारण वे चर्चा में आ गए थे।
पत्रिका व्यू…
भ्रष्टाचार पर कैसे लगाएंगे लगाम!
खनिज अधिकारी रहते हुए प्रदीप खन्ना ने जमकर मलाई बटोरी, लोकायुक्त छापे में मिली संपत्तियों से तो यही लगता है। 32 साल की नौकरी में 5 बार निलंबित हुए। फिर जांच चलती रही। अक्टूबर 2019 में निलंबित होने पर तत्कालीन वरिष्ठ अफसर ने खन्ना को अनिवार्य सेवानिवृत्त देने की बात शासन के सामने रखी थी लेकिन कार्रवाई तो दूर बहाल कर दिया। सरकारी सिस्टम में भ्रष्टाचार चरम पर नजर आता है, ऐसे में बर्खास्तगी जैसा कदम उठाकर अन्य अफसरों के सामने नजीर पेश करने की उपयुक्त स्थिति थी पर कार्रवाई हुई भी तो अनिवार्य सेवानिवृत्ति…! लगता है कोई मजबूरी सामने आ गई। जिसे बर्खास्त करना था उसे अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जा रही है, यानी रिटायरमेंट के बाद भी मिलाई मिलती रहेगी… यह सजा नहीं माफी लग रही है।
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