जबलपुर

codeine syrup : कोडीन वाला सिरप बेच रहा था दुकानदार, लाइसेंस निलबित

जबलपुर. कोडीन युक्त सिरप की खरीदी-बिक्री के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर बलदेवबाग स्थित मैसर्स समायरा एसोसिएट्स का लाइसेंस निलबित कर दिया गया। इस दुकान की औषधि निरीक्षक देवेंद्र जैन व शरद जैन ने जांच की थी। उस दौरान फर्म की प्रोप्राइटर ममता कोरी से कोडीन कफ सिरप की खरीदी का रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के […]

जबलपुरApr 26, 2024 / 01:42 pm

Lalit kostha

cough syrup: Shopkeeper selling codeine syrup, license suspended

जबलपुर. कोडीन युक्त सिरप की खरीदी-बिक्री के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर बलदेवबाग स्थित मैसर्स समायरा एसोसिएट्स का लाइसेंस निलबित कर दिया गया। इस दुकान की औषधि निरीक्षक देवेंद्र जैन व शरद जैन ने जांच की थी। उस दौरान फर्म की प्रोप्राइटर ममता कोरी से कोडीन कफ सिरप की खरीदी का रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। लेकिन, कोई भी दस्तावेज या जबाब खाद्य व औषधि प्रशासन कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया।
खाद्य व औषधि प्रशासन विभाग ने की कार्रवाई

खाद्य व औषधि निरीक्षक शरद जैन ने बताया कि कोडीन युक्त सिरप के क्रय-विक्रय का रिकॉर्ड नहीं दिए जाने पर समायरा एसोसिएट्स को स्वीकृत थोक अनुज्ञप्तियां औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी की ओर से आगामी आदेश तक के लिए निलबित कर दी गई हैं। इस दौरान दुकान बंद रहेगी।
शेडयूल दवाओं की बिक्री में कोताही नहीं बरतें

खाद्य व औषधि प्रशासन विभाग ने जिले के थोक व रिटेल दवा व्यापारियों को दवा दुकान संचालन के दौरान औषधि व प्रसाधन सामग्री अधिनियम और नियमावली का पालन करने के निर्देश दिए हैं। दवा विक्रेताओं से कहा गया है कि नींद में उपयोग होने वाली दवाओं, गर्भपात की दवाओं और शेड्यूल दवाओं का विक्रय नियमानुसार ही करें। उन दवाओं की बिक्री में सावधानी बरतने की हिदायत दी गई है, जिनका नशे के रूप में दुरुपयोग किया जा सकता है। दवा विक्रेताओं को अग्रिम तिमाही में एक्सपायरी डेट की दवाओं को विक्रय के लिए स्टॉक से अलग रखने के निर्देश भी दिए गए हैं।

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