फांसी की सजा सुन अपने कर्मों पर रोया यह अपराधी, जाने क्या है पूरा मामला

– गोद में उठा ले गया था मासूम बच्ची को, अदालत ने सुनाई फांसी की सजा

<p>फांसी की सजा सुन अपने कर्मों पर रोया यह अपराधी, जाने क्या किया था सजायाफ्ता ने</p>

हरदोई. दुष्कर्मी डेढ़ साल की बच्ची को गोद में उठाकर ले गया था। जहां उसके साथ दरिंदगी की और मुंह काला किया। इतने पर भी मन नहीं भरा तो उसने हत्या कर शव को तालाब में फेंक दिया। 17 मार्च 2014 की इस घटना से मानवता शर्मसार हो गई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने इसे जघन्य अपराध माना और फांसी की सजा सुनाई और एक लाख का जुर्माना भी लगाया। आईपीसी की धारा 302/ 376 / 364 / 201 के अंतर्गत दर्ज मुकदमे में यह सजा सुनाई गई। जिसमें फांसी के साथ 7 वर्ष का सश्रम कारावास भी है।

कोतवाली देहात का मामला

कोतवाली देहात थाना अंतर्गत 1 गांव निवासी गुड्डू उर्फ गुब्बू पुत्र तुलसी 17 मार्च 2014 की शाम को 18 महीने की मासूम बच्ची को गोद में उठा ले गया और उसके साथ गंदा काम किया। घटना को छिपाने उसने उसकी हत्या कर शव को तालाब में फेंक दिया। लेकिन पाप छुपाए नहींं छुपा। दूसरे दिन मासूम बच्ची के परिजन द्वारा कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस नेे विवेचना पश्चात आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अदालत ने मामले की सुनवाई हुई। इस संबंध में न्यायाधीश ने दुष्कर्मी के अपराध को देखते हुए उसे फांसी की सजा सुनाई। इसके साथ ही ₹1 लाख का अर्थदंड भी लगाया है । जो पीड़ित परिवार को देने का निर्देश दिया गया है।

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