कोतवाली देहात थाना अंतर्गत 1 गांव निवासी गुड्डू उर्फ गुब्बू पुत्र तुलसी 17 मार्च 2014 की शाम को 18 महीने की मासूम बच्ची को गोद में उठा ले गया और उसके साथ गंदा काम किया। घटना को छिपाने उसने उसकी हत्या कर शव को तालाब में फेंक दिया। लेकिन पाप छुपाए नहींं छुपा। दूसरे दिन मासूम बच्ची के परिजन द्वारा कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस नेे विवेचना पश्चात आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अदालत ने मामले की सुनवाई हुई। इस संबंध में न्यायाधीश ने दुष्कर्मी के अपराध को देखते हुए उसे फांसी की सजा सुनाई। इसके साथ ही ₹1 लाख का अर्थदंड भी लगाया है । जो पीड़ित परिवार को देने का निर्देश दिया गया है।