नया आदेश: जेल विभाग ने दिया आदेश, बंदियों की पैरोल अवधि 90 दिन से बढ़ाकर 120 दिन

जेल मुख्यालय मप्र भोपाल द्वारा बुधवार को पत्र जारी किया गया है…

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ग्वालियर। मप्र जेल विभाग ने बंदियों की पैरोल (छुट्टी) अवधि 90 दिन से बढ़ाकर 120 दिवस कर दी है। बंदी को एक बार में अधिकतम 300 दिवस की अवधि के लिए छुट्टी की पात्रता प्रदान की गई है। इस संबंध में जेल मुख्यालय मप्र भोपाल द्वारा बुधवार को पत्र जारी किया गया है।

जिसमें कहा गया है कि 26 नबंवर 2020 को जारी अधिसूचना द्वारा महामारी के खतरे, प्राकृतिक आपदा जैसी आपात परिस्थितियों की दशा में या किसी अन्य परिस्थितियों में जेल के बंदियों की संख्या तत्काल कम करने की बात कही गई। उक्त मामलों में बंदी को एक बार में अधिकतम 300 दिवस की अवधि के लिए छुट्टी की पात्रता प्रदान की गई है।

आदेश 14 जून 2021 के अनुक्रम में कोरोना महामारी की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए महानिदेशक जेल द्वारा पूर्व में स्वीकृत सामान्य छुट्टी का लाभ ले रहे समस्त बंदियों को सामान्य छुट्टी के लिए प्रस्तुत जमानतनाम एवं बंधपत्र पर ही 90 दिवस के स्थान पर 120 दिवस की आपात छुट्टी स्वीकृत की जाती है। उक्त आपात छुट्टी की अवधि की गणना बंदी के कुल दण्डादेश की अवधि में शामिल की जाएगी।

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