गुरदासपुर

पंजाब के पूर्व डीजीपी की गिरफ्तारी पर रोक, सुप्रीम कोर्ट में दिया ये तर्क

सुमेध सिंह सैनी ने कैप्टन अमरिन्दर सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, इसी कारण पुलिस पीछ पड़ी है
गिरफ्तारी के डर से जेड प्लस की सुरक्षा छोड़कर फरार चल रहे हैं पूर्व पुलिस महानिदेशक

गुरदासपुरSep 15, 2020 / 03:35 pm

Bhanu Pratap

पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी।

चंडीगढ़। चंडीगढ़ इंडस्ट्रियल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (सिटको- CITCO) के पूर्व जूनियर इंजीनियर बलवंत सिंह मुल्तानी की अपहरण कर हत्या के संबंध में पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक सुमेध सिंह सैनी को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सैनी की गिरफ्तारी पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी है। साथ ही पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी।
किस आधार पर मिली राहत

सैनी के वकील मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा- सुमेध सिंह सैनी ने कैप्टन अमरिन्दर सिंह के खिलाफ दो आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किए थे। इस समय कैप्टन अमरिन्दर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री हैं और इसी कारण पंजाब पुलिस उनके पीछे पड़ी हुई है। सुमेध सिंह सैनी पुलिस सेवा से रिटायर हो चुके हैं। उनके खिलाफ गलत भावना से रिपोर्ट दर्ज की गई है। इसी तर्क पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है।
क्या है आरोप

सैनी पर आरोप है कि सिटको के पूर्व मुलाजिम बलवंत सिंह मुलतानी को आतंकवादी बताकर अपहरण कर हत्या कर दी। यह बात 1991 की है। इस मामले की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने भी की। पुलिस ने सैनीके खिलाफ दो रिपोर्ट दर्ज की हैं। पुलिस ने सैनी की गिरफ्तारी के लिए चंडीगढ़, हिमाचल और दिल्ली में छापामारी की है, लेकिन गिरफ्तार नहीं कर सकती है। फिलहाल वे सुरक्षा छोड़कर फरार हो हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वे फिर से प्रकट हो सकते हैं।
फ्लैश बैक

सैनी सकी पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से भी उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो चुकी थी। हालांकि इस पर सुनवाई से पहले ही सैनी अपनी जैड प्लस सुरक्षा को छोड़कर फरार हो गए थे। उनका अभी तक पंजाब पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला।

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