Iran: ‘Honor killing’ मामले में किशोरी को पिता ने मारा, Hassan Rouhani महिला सुरक्षा पर लाएंगे सख्त कानून

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ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी (Iranian President Hassan Rouhani) ने कैबिनेट बैठक के दौरान महिला सुरक्षा कानून की समीक्षा और सख्त बनाने की हिदायत दी ।
उत्तरी ईरान के तालेश काउंटी में 14 वर्षीय किशोरी को 29 वर्षीय एक शख्स के साथ भागने पर पिता ने उसकी बेरहमी से हत्या कर दी।

<p>रोमानिया अशरफी।</p>
तेहरान। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी (Iranian President Hassan Rouhani) ने 14 वर्षीय किशोरी की ऑनर किलिंग (honor killing) के मामले को लेकर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने महिलाओं के संरक्षण के लिए नए कानून का आह्वान किया है। उत्तरी ईरान के तालेश काउंटी में एक 29 वर्षीय व्यक्ति के साथ घर से भाग जाने के कारण उसकी हत्या कर दी गई।
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मीडिया रिपोर्ट के अनुसार किशोरी रोमानिया अशरफी ( Romina Ashrafi) के पिता पर इस हत्या का आरोप है। पुलिस ने किशोरी के पिता को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि उसने अपनी बेटी की हत्या एक धारदार हथियार से कर दी। इस हत्या को ईरानी मीडिया ने गंभीरता से कवर किया है। लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि 29 वर्षीय व्यक्ति आपराधिक आरोपों का सामना करेगा या नहीं। रिपार्ट के अनुसार किशोरी उस शख्स से शादी करना चाहती थी। पिता को हत्या के जुर्म में तीन से दस साल तक की कैद हो सकती है।
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एमनेस्टी इंटरनेशनल (Amnesty International) ने हत्या की निंदा की और अधिकारियों से अपराध के लिए पूर्ण “जवाबदेही” सुनिश्चित करने का आह्वान किया। एक बयान में उसने कहा कि “हम ईरान के अधिकारियों और सांसदों से आह्वान करते हैं कि वे महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हो रही हिंसा को समाप्त करें। उन्हें मृत्युदंड का सहारा लिए बिना अपराध की गंभीरता के प्रति जवाबदेही अनुपात सुनिश्चित करने के लिए दंड संहिता के अनुच्छेद 301 में संशोधन करना चाहिए।”
संयुक्त राष्ट्र (UN) के उच्चायुक्त के अनुसार, मानव अधिकारों के लिए अनुच्छेद 301 तथाकथित “ऑनर किलिंग” में शामिल पिताओं के लिए दंडात्मक उपायों को कम करता है। रूहानी ने अशरफी की मौत पर “खेद” व्यक्त किया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार तेहरान में एक कैबिनेट बैठक के दौरान, राष्ट्रपति ने हिंसा के खिलाफ महिलाओं की रक्षा करने वाले बिल की “त्वरित अध्ययन और बदलाव” का आदेश दिया है।
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