Panchayat election जिलाधिकारी ने जारी किए आदेश दो दिन बंद रहेंगी शराब की दुकानें

Panchayat election को देखते हुए जिलाधिकारी ने दो दिन तक शराब की दुकानें बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। इस दाैरान अंग्रेजी, देशी और बीयर की दुकानो के साथ-साथ भांग के ठेके भी बंद रहेंगे।

<p>liquor shops Panchayat election</p>
पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क, गाजियाबाद.
Panchayat election मतदान से 48 घंटे पहले निर्वाचन क्षेत्र के आसपास आठ किलोमीटर परिधि में सभी दुकानें रहेंगी बंद

पहले चरण के पंचायत चुनाव ( panchayat chunav ) का काउंट डाउन शुरू हो गया है। 15 अप्रैल को गाजियाबाद-सहारनपुर समेत जिन जिलों में मतदान होना है उनमें प्रशासन ने चुनाव काे शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पूरी ताक झोंक दी है। गाजियाबागद जिलाधिकारी की ओर से शराब के ठेकों ( liquor shops ) को लेकर आदेश ( DM orders ) जारी कर दिए गए हैं। जारी आदेशों में कहा गया है कि मतदान से 48 घंटे पहले निर्वाचन क्षेत्र और उसके चारों ओर करीब करीब आठ किलोमीटर की परिधि में जो भी मादक पदार्थों की दुकाने आती हैं वह सभी पूर्ण रुप से बंद रहेंगी।
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जिलाधिकारी ने कहा है कि 15 अप्रैल को मतदान होना है। मतदान से दो दिन पूर्व यानी 13 अप्रैल की शाम 5:00 बजे से यह आदेश लागू हो जाएंगे और शाम पांच बजते ही सभी तरह की मादक पदार्थों की दुकानें जिनमें बियर शॉप, अंग्रेजी शराब की दुकान, देसी शराब की दुकान और भांग के ठेके शामिल हैं बंद कर दिए जाएंगे। मतदान प्रक्रिया पूर्ण होने तक यह आदेश लागू रहेंगे।
सरकारी ठेकों और शराब की दुकानों को बंद करने के आदेश जारी करने के साथ ही जिलाधिकारी ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर अवैध शराब और शराब की कसीदगी करने वाले तस्करों के खिलाफ भी कार्रवाई के आदेश दिए हैं।
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आपको बता दें कि गाजियाबाद में हाल ही में अवैध शराब की एक अवैध फैक्ट्री भी पकड़ी जा चुकी है। पंचायत चुनाव को लेकर चल रहे अभियान के तहत हर दिन नए मामले सामने आ रहे हैं और पुलिस शराब तस्करों को गिरफ्तार कर रही है। इससे साफ है कि पंचायत चुनाव में जमकर शराब खपाई जा रही है। इसी आशंका को देखते हुए अब प्रशासन ने यह कदम उठाते हुए मतदान से दो दिन पहले सभी तरह के मादक पदार्थों की दुकानें शराब के ठेकों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं।
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