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Tax बचाने के काम आ सकते हैं ‘श्रीराम’, जानें चंदे से जुड़ा ये नियम

राम मंदिर ( Ram Mandir Nirman ) के लिए चंदा देकर बाच सकते हैं टैक्स
मई के महीने में CBDT ने किया था नोटिफाई ( cbdt Notification )
IT Act के 80 G सेक्शन के तहत मिलती है छूट ( Tax Rebate )
कल होगा भूमि पूजन ( Bhumi Pujan )

नई दिल्लीAug 04, 2020 / 08:01 pm

Pragati Bajpai

RAM MANDIR TAX REBATE

नई दिल्ली: कल देश में एक बहुत बड़े धार्मिक आयोजन का दिन है । दशकों से जिस राम मंदिर को लेकर राजनीति गरमाई रही और जिसके नाम पर कई चुनाव लड़े गए, आखिरकार उस राम मंदिर का 5 अगस्त यानि कल भूमि पूजन है। कोरोना महामारी के इस दौर में जब कि देश के लिए आर्थिक राहत पैकेज ( Economic Relief Package ) की घोषणा से लेकर अन्तर्राष्ट्रीय समिट तक ऑनलाइन किए गए । ऐसे में भूमि पूजन के लिए जब देश के प्रधानमंत्री सशरीर पूजन के लिए उपस्थित हों तो इस अवसर की महत्ता को समझना मुश्किल नहीं होना चाहिए।

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खैर आपको राम मंदिर ( Ram Mandir ) और बाबरी मस्जिद ( Babri mosque ) के इस विवाद में रूचि हो या नहीं लेकिन हमें पूरा यकीन है कि इस मुद्दे से अगर आपको लाभ हो तो वो आप जरूर जानना चाहेंगे । तो दरअसल बात कुछ ऐसी है कि अगर आप राम मंदिर के लिए चंदा देते हैं तो आप टैक्स में छूट के हकदार होंगे ।

राम मंदिर ( ram mandir ) चंदा देकर बचा सकते हैं टैक्स ( Tax Rebate ) – मोदी सरकार ( modi govt ) श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में दान को इनकम टैक्स ( IT Act ) के सेक्शन 80G के तहत छूट दे रही है। यह ट्रस्ट अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए बनाया गया है और वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सरकार ने इसमें किए डोनेशन पर टैक्स छूट दी है।

मई के महीने में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इस बारे में बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया था। इस नोटिफिकेशन में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को इनकम टैक्स एक्ट ( income tax act ) के सेक्शन 80G के सब-सेक्शन (2)के अंदर क्लॉस (b) के तहत ऐतिहासिक महत्व और सार्वजनिक पूजा करने की जगह की तरह नोटिफाई किया गया है और 50 फीसदी की सीमा तक डिडक्शन दिया है। यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि ट्रस्ट की आय को पहले से ही इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 11 और 12 के तहत छूट दी गई है।

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