लगने जा रहा है 1 फीसदी टीडीएस
केंद्रीय जीएसटी के मुताबिक,कंपनियों को 2.5 लाख रुपए से अधिक पेमेंट पर 1 फीसदी TDS कलेक्शन करना होगा। इसके अलावा राज्य भी अपने यहां के कानून के तहत 1 फीसदी टीडीएस लगाएंगे।
ऑनलाइन सामान खरीदना होगा मंहगा
कॉमर्स कंपनियों को भी अब GST के तहत सप्लाई करने वालों को किसी भी पेमेंट के लिए 1 फीसदी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स (टीसीएस) कलेक्ट करना होगा। राज्य भी चाहे तो SGST कानून के तहत 1 फीसदी टीसीएस लगा सकते हैं। जिसके कारण फेस्टिव सीजन में ऑनलाइन सामान खरीदना महंगा होना वाला है।
18 सितंबर से शुरु होगें रजिस्ट्रेशन
बता दें की सरकार ने 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था,लेकिन कारोबारियों को जीएसटी को समझने और इसके लिए तैयारी का समय देने लिए टीडीएस और टीसीएस के प्रावधान 30 सितंबर तक के लिए टाल दिया गया था। 18 सितंबर से टीडीएस और टीसीएस के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू किए जाएंगे।