सुप्रीम कोर्ट ने लोन मोराटोरियम के दौरान ब्याज पर ब्याज मामले में सुनवाई 5 नवंबर तक टाली

लगातार देखने को मिल रही है सुप्रीम कोर्ट में ब्याज पर ब्याज मामले में सुनवाई
सोमवार को आरबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को कहा बैंकों को दिए गए हैं निर्देश

<p>SC adjourn to 5th Nov hearing on pleas related on loan moratorium</p>

नई दिल्ली। लोन मोराटोरियम के दौरान ब्याज पर ब्याज मामले में लगातार सुनवाई पर आज विराम लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 5 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया है। सोमवार को सुनवाई के दौरान आरबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सभी बैंकों को ब्याज लौटाने के लिए बोल दिया गया है। आपको बता दें कि लोन मोराटोरियम के दौरान कर्जदारों ने ब्याज पर ब्याज लेने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी।

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जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने छह महीने के कोविड 19 लॉकडाउन के दौरान दौरान ऋण पर लगाए गए ब्याज से संबंधित दलीलों पर सुनवाई 5 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी है। इससे पहले आरबीआई ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बैंकों, वित्तीय और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों से कहा गया है कि वे किस्त स्थगन योजना के तहत उन पात्र कर्जदारों के खातों से पर लागू किए गए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच के अंतर को पांच नवंबर तक जमा करने के लिए ‘जरूरी कदम उठाएं।ÓÓ यह व्ययस्था दो करोड़ रुपए तक के बकाया कर्जों के लिए है।

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