Post Office की इस स्कीम में FD से भी ज्यादा मिलेगा ब्याज, कुछ ही महीनों में पैसे होंगे डबल

Time Deposit Scheme: लंबे समय के निवेश के लिए फायदेमंद है डाकखाने की टाइम डिपॉजिट स्कीम
इस स्कीम में आप 1 से 5 साल के लिए निवेश कर सकते हैं

<p>Time Deposit Scheme</p>
नई दिल्ली। लंबे समय के निवेश के लिए ज्यादातर लोग ऐसी पॉलिसी लेना पसंद करते हैं जिसमें जोखिम कम हो। इसी के चलते Post Office की स्कीम्स को लोग भरोसेमंद मानते हैं। इसमें पैसा सुरक्षित रहने का साथ अच्छा रिर्टन भी मिलता है। अगर आप भी अपने पैसों को इंवेस्ट करने की सोच रहे हैं तो डाकखाने की टाइम डिपॉजिट स्कीम (Time Deposit Scheme) फायदेमंद साबित हो सकती है। इसमें आपको एफडी के मुकाबले ज्यादा रिटर्न मिलेगा। इसमें 5 साल के अंदर आपको करीब ढ़ाई लाख तक का मुनाफा हो सकता है। तो क्या है ये योजना और कैसे करें इसमें निवेश आइए जानते हैं।
क्या है टाइम डिपॉजिट स्कीम
पोस्ट ऑफिस की ओर से संचालित इस स्कीम में आपको बैंक एफडी से भी ज्यादा ब्याज मिलता है। इसमें आप 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल के लिए निवेश कर सकते हैं। अगर आप टाइम डिपॉजिट में 5 साल की अवधि के लिए 5 लाख रुपए निवेश करते हैं तो उस पर आपको करीब 2.25 लाख रुपए का मुनाफा होगा। इसमें वर्तमान में 7.7 फीसदी सालाना की दर से कंपाउंडिंग इंटरेस्ट जुड़ता है। इसे 1000 रुपए की न्यूनतम राशि से खोला जा सकता है। जबकि अधिकतम राशि की कोई सीमा नहीं है।
कैसे है फायदे का सौदा
अगर निवेशक इसमें 5 साल के लिए 5 लाख रुपए लगाता है और इस पर 7.7 फीसदी का कंपाउंड इंटरेस्ट जुड़ता है तो मेच्योरिटी पर आपको कुल 7,24,517 रुप मिलेंगे। वहीं अगर आप इस योजना को 3 साल के लिए लेते हैं तो मेच्योरिटी अमाउंट 6.10 लाख होगा और 2 साल की जमा पर 5,71,381 रुपए, जबकि 1 साल की जमा पर मेच्योरिटी अमाउंट 5,34,500 रुपए मिलेंगे। इसमें ज्यादा अमाउंट निवेश करने पर आपकी रकम डबल भी हो सकती है।
योजना से जुड़ी शर्तें
—इस स्कीम में 100 फीसदी निवेश पर सुरक्षा की गारंटी मिलती है।
—ये अकाउंट सिंगल और ज्वॉइंट दोनों तरह से खुलवा सकते हैं। अगर बच्चे के नाम अकाउंट खुलवााना है तो अभिभावक बतौर गार्जियन इसे कर सकते हैं।
—अगर कोई इमरजेंसी हो तो आप मेच्योरिटी से पहले रकम वापस ले सकते हैं। हालांकि इसके लिए अकाउंट के 6 माह पूरे होने चाहिए।
—स्कीम में 5 साल के लिए किए गए निवेश पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 80C के तहत छूट भी मिलती है।
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