किस्तों में मिलेगी धनराशि
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (Pradhan Mantri Matri Vandana Yojana) के तहत दी जाने वाली रकम किस्तों में दी जाएगी। पहली किस्त 1000 रुपए की होगी। ये गर्भावस्था के दौरान पंजीकरण के समय दी जाएगी। दूसरी किस्त गर्भावस्था के 6 महीने बाद और प्रसव के पहले दिया जाता है। इसमें लाभार्थी को 2000 मिलेंगे। तीसरी किस्त बच्चे के जन्म और उसके पंजीकरण के प्रथम चक्र पूरा होने पर मिलेगी। इसमें भी 2000 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा 1000 का अतिरिक्त लाभ जननी सुरक्षा योजना के तहत महिला को प्रसव के दौरान मिल सकता है।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (Pradhan Mantri Matri Vandana Yojana) के तहत दी जाने वाली रकम किस्तों में दी जाएगी। पहली किस्त 1000 रुपए की होगी। ये गर्भावस्था के दौरान पंजीकरण के समय दी जाएगी। दूसरी किस्त गर्भावस्था के 6 महीने बाद और प्रसव के पहले दिया जाता है। इसमें लाभार्थी को 2000 मिलेंगे। तीसरी किस्त बच्चे के जन्म और उसके पंजीकरण के प्रथम चक्र पूरा होने पर मिलेगी। इसमें भी 2000 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा 1000 का अतिरिक्त लाभ जननी सुरक्षा योजना के तहत महिला को प्रसव के दौरान मिल सकता है।
आवेदन की प्रक्रिया
योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को आंगनबाड़ी केंद्र में जाकर संपर्क करना होगा। यहां उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आवेदन के लिए आधार कार्ड, बैंक या पोस्ट ऑफिस खाता की पासबुक,पीचएसी या सरकारी अस्पताल से जारी स्वास्थ्य कार्ड, सरकारी विभाग/कंपनी/संस्थान से जारी कर्मचारी पहचान पत्र आदि की फोटोकॉपी की जरूरत होगी।
योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को आंगनबाड़ी केंद्र में जाकर संपर्क करना होगा। यहां उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आवेदन के लिए आधार कार्ड, बैंक या पोस्ट ऑफिस खाता की पासबुक,पीचएसी या सरकारी अस्पताल से जारी स्वास्थ्य कार्ड, सरकारी विभाग/कंपनी/संस्थान से जारी कर्मचारी पहचान पत्र आदि की फोटोकॉपी की जरूरत होगी।
कौन नहीं कर सकता आवेदन
सरकारी कर्मचारी, किसी अन्य कानून से लाभ पा रही प्राइवेट कर्मचारी या फिर पहले सभी किस्तें पा चुकी महिला को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। सरकारी कर्मचारी या प्राइवेट कर्मी महिलाएं जो दफ्तर से मैटरनिटी लीव पर है और उन्हें इसका पैसा मिल रहा है, ऐसी महिलाएं आवेदन नहीं कर सकती हैं।
सरकारी कर्मचारी, किसी अन्य कानून से लाभ पा रही प्राइवेट कर्मचारी या फिर पहले सभी किस्तें पा चुकी महिला को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। सरकारी कर्मचारी या प्राइवेट कर्मी महिलाएं जो दफ्तर से मैटरनिटी लीव पर है और उन्हें इसका पैसा मिल रहा है, ऐसी महिलाएं आवेदन नहीं कर सकती हैं।