National Savings Certificate : पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम से FD या RD से मिल सकता है ज्यादा रिटर्न, जानें कैसे करें निवेश

National Savings Certificate : डाकखाने की नेशनल सेविंग सर्टि‍फि‍केट (NSC) में बच्चों के नाम पर भी खुलवा सकते हैं खाता
इस स्कीम की मैच्योरिटी अवधि 5 साल की है। इस पर टैक्स में भी छूट मिलती है

<p>National Savings Certificate </p>
नई दिल्ली। ज्यादातर लोग अच्छे रिटर्न के लिए FD या RD कराते हैं। ये सुरक्षित होने के साथ इसमें ब्याज भी अच्छा मिलता है। मगर बैंकों की ओर से इन दोनों ही स्कीम्स में लगातार इंटरेस्ट रेट कम किया जा रहा है। ऐसे में निवेश के लिए पोस्ट ऑफिस (Post Office) की स्माल सेविंग्स स्कीम आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। इसमें निवेश पर अच्छा रिटर्न मिलेगा। छोटी बचत योजना के तहत डाकघर की ओर से नेशनल सेविंग सर्टि‍फि‍केट (National Savings Certificate) स्कीम चलाई जाती है। इसकी अच्छी बात यह है कि इसमें आयकर अधिनियम 80C के तहत टैक्स में छूट मिलती है। तो क्या है ये योजना और कैसे करें इसमें निवेश आइए जानते हैं।
क्या है नेशनल सेविंग सर्टि‍फि‍केट (NSC)
यह एक छोटी बचत योजना है, जो डाकघर की ओर से चलाई जाती है। आप सिर्फ सौ रुपए के साथ भी इसमें नि‍वेश कर सकते हैं। इसमें नि‍वेश करने की कोई सीमा नहीं है। आप अपनी क्षमता के अनुसार कितने भी अमाउंट को इंवेस्ट कर सकते हैं। एनएससी को अपने बच्‍चों के नाम पर भी खरीद सकते हैं। इसकी मैच्‍योरि‍टी अवधि 5 साल होती है। इसमें हर साल ब्याज जुड़ता है। टैक्‍स पर छूट केवल 1.5 लाख तक के नि‍वेश पर ही मि‍लती है।
निवेश की प्रक्रिया
नेशनल सेविंग सर्टि‍फि‍केट एक निश्चित ब्याज दर पर निवेशक को बेहतर रिटर्न मिलता है। सर्टि‍फि‍केट आप अपने नजदीकी डाकघर से खरीद सकते हैं। इसके लिए आपको एक फॉर्म भरना होगा जिसमें आपको नाम और निवेश की राशि के बारे में बताना होगा। इसके अलावा आधार कार्ड समेत कुछ अन्य जरूरी दस्तावेजों की फोटोकॉपी लगानी होगी। आप इसे चेक या फिर कैश के जरिए खरीद सकते हैं। भुगतान करने पर खाता खुल जाएगा। इसकी मेच्योरिटी 5 साल की है, जबकि खाते से राशि निकालने के लिए आपको कम से कम एक साल पूरा करना होगा। नेशनल सेविंग सर्टि‍फि‍केट में ब्याज दर हर 3 महीने में बदली जाती है। योजना का लाभ 18 साल से कम उम्र के लोगों को भी मिल सकता है। पैरेंट्स अपने बच्चों का खाता खुद के साथ बतौर गार्जियन खुलवा सकते हैं।
ये हैं फायदे
नेशनल सेविंग सर्टि‍फि‍केट आप एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर कर सकते हैं। साथ ही इसे एक से दूसरे व्यक्ति के नाम भी आसानी से किया जा सकता है। इसमें आयकर अधिनियम 80C के तहत टैक्स में छूट भी मिलती है। जिससे अमाउंट पर टीडीएस नहीं कटता है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पर आप बैंक या अन्य फाइनेंशियल संस्थानों से आसानी से लोन भी ले सकते हैं।
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