10 सदस्यों के समूह को मिलेगा पैसा
महिलाओं को स्व-रोजगार के लिए बढ़ावा देने और उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए सरकार की ओर से वित्तीय सहायता दी जाती है। इसमें 10 सदस्यों वाले महिला स्वयं सहायता समूह (SHGs) को एक लाख रुपये दिए जाएंगे। इसके लिए उन्हें किसी तरह का ब्याज भी नहीं चुकाना होगा। ग्रामीणों और शहरी इलाकों के लिए अलग-अलग समूह तैयार किए जाएंगे। योजना का लाभ दोनों ही जगह की महिलाएं ले सकती हैं।
महिलाओं को स्व-रोजगार के लिए बढ़ावा देने और उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए सरकार की ओर से वित्तीय सहायता दी जाती है। इसमें 10 सदस्यों वाले महिला स्वयं सहायता समूह (SHGs) को एक लाख रुपये दिए जाएंगे। इसके लिए उन्हें किसी तरह का ब्याज भी नहीं चुकाना होगा। ग्रामीणों और शहरी इलाकों के लिए अलग-अलग समूह तैयार किए जाएंगे। योजना का लाभ दोनों ही जगह की महिलाएं ले सकती हैं।
क्या है स्कीम
ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यमंत्री महिला कल्याण योजना को गुजरात लिविलहुड प्रमोशन कंपनी लागू करेगी। जबकि शहर में इसका संचालन अर्बन लिविलहुड मिशन के जरिए किया जाएगा। इसमें 50,000 ग्रामीण क्षेत्रों के 50,000 शहरी क्षेत्रों के स्वयं सहायता समूह तैयार किए जाएंगे। प्रत्येक 10 समूह वाली महिला संगठन को एक लाख रुपये का कर्ज दिया जाएगा।
ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यमंत्री महिला कल्याण योजना को गुजरात लिविलहुड प्रमोशन कंपनी लागू करेगी। जबकि शहर में इसका संचालन अर्बन लिविलहुड मिशन के जरिए किया जाएगा। इसमें 50,000 ग्रामीण क्षेत्रों के 50,000 शहरी क्षेत्रों के स्वयं सहायता समूह तैयार किए जाएंगे। प्रत्येक 10 समूह वाली महिला संगठन को एक लाख रुपये का कर्ज दिया जाएगा।
कैसे करें आवेदन
योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को इसके लिए आवेदन करना होगा। ये काम योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भरकर कर सकते हैं। आवेदन के लिए महिला का गुजरात का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। इसके अलावा महिला उद्यमी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई होनी चाहिए। आवेनद के दौरान महिला के पास स्थायी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता आदि की फोटोकॉपी होनी चाहिए। फॉर्म भरते समय अपने जिले, क्षेत्र और व्यवसाय के प्रकार आदि चुनें इसके बाद इसे जमा करें।
योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को इसके लिए आवेदन करना होगा। ये काम योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भरकर कर सकते हैं। आवेदन के लिए महिला का गुजरात का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। इसके अलावा महिला उद्यमी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई होनी चाहिए। आवेनद के दौरान महिला के पास स्थायी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता आदि की फोटोकॉपी होनी चाहिए। फॉर्म भरते समय अपने जिले, क्षेत्र और व्यवसाय के प्रकार आदि चुनें इसके बाद इसे जमा करें।